
एडिटर/संपादक/तनीश गुप्ता,खण्डवा
गेस्ट हाउस के संचालक द्वारा विदेशी नागरिक के रूकने की जानकारी नही देने पर उसके विरूद्ध मांधाता पुलिस द्वारा किया गया आपराधिक प्रकरण दर्ज
खंडवा, दिनांक 05.02.205 को जिला दण्डाधिकारी जिला खंडवा द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 बी एन एस एस के अधीन आदेश जारी किया गया कि होटल, लॉज, धर्मशाला व मुसाफिरखाना के मालिको को बाहर से आने वाले व्यक्त्तियो को ठहराने के पूर्व प्रमाणित पहचान पत्र के पश्चात ही ठहराये एवं इसकी सूचना संबंधित थाने को देवे। इसी के आदेश के पालन में दिनांक 16.02.2025 को थाना माघाता पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि बालवाडी ओंकारेश्वर का राजेश पिता रामनाथ ठक्कर उम्र 48 साल जिसने अपने घर में गेस्ट हाउस बना करके एक लेजर रजिस्टर यात्रियो का तैयार किया गया है, जिस पर से थाना मांधाता पुलिस द्वारा राजेश ठक्कर निवासी बालवाडी ओंकारेश्वर के गेस्ट हाउस रजिस्टर को चेक करने पर रजिस्टर के पेज कमांक 124 के पृष्ठ भाग पर रूम नंबर 105 में डेलोर्स स्टीपान एलेक्जेण्डर निवासी फ्रांस के नागरिक का नाम दर्ज होकर रूम नंबर 105 में उक्त दिनांक को रुकना पाया जाने एवं राजेश ठक्कर द्वारा उक्त नागरिक के रुकने के संबंध में कोई लिखित एवं मौखिक सूचना विधिक तौर पर नहीं देना पाया गया। इस प्रकार आरोपी राजेश ठक्कर द्वारा जिला दण्डाधिकारी खंडवा के आदेश कमाक 03/25 दिनाक 05.02.2025 में वर्णित होटल, लॉज धर्मशाला व मुसाफिरखाना में बाहर से आने वाले व्यक्तियो को ठहराने के पूर्व प्रमाणित पहचान पत्र के पश्चात ही ठहराये एवं इसकी सूचना संबंधित थाने को देवे, बावजुद उसके आरोपी राजेश ठक्कर द्वारा थाना माधाता पर विदेशी फ्रांसीसी नागरिक डेलोर्म स्टीफन एलेक्जेण्डर के रूकने की कोई जानकारी नहीं दिये जाने से आरोपी का कृत्य धारा 223 भारतीय न्याय संहिता का पाया जाने से थाना मांधाता पर अपराध क्रमांक 63/2025 धारा 223 बी. एन. एस का अपराध पंजीबन्द कर विवेचना में लिया गया है।
पुलिस अधीक्षक खंडवा द्वारा अपील की गई है, कि सभी लॉज, होटल, गेस्ट हाउस, यात्री निवास आदि स्थानों पर बाहरी व्यक्ति रुकने पर मालिक एवं मैनेजर उनकी जानकारी सम्बंधित थाने में आवश्यकता रूप से दें एवं विदेशी नागरिकों को रोकने के लिये अलग से थाने से सम्पर्क कर रजिस्ट्रेशन अवश्य कराये। अन्यथा नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।