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निजी चिकित्सालयों व नर्सिंग होम चिकित्सकीय सेवाओं की दर सूची करें प्रदर्शित

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया आदेश

निजी चिकित्सालयों व नर्सिंग होम चिकित्सकीय सेवाओं की दर सूची करें प्रदर्शित
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया आदेश

खण्डवा 06 दिसम्बर, 2024 – प्रदेश के निजी चिकित्सालय नर्सिंग होम विनियमन म.प्र. उपचर्यागृह तथा रूजोपचार अधिनियम 1973 व 2021 के अनुसार उपलब्ध कराई जाने वाली विभिन्न चिकित्सीय सेवाओं की दर सूची अनिवार्य रुप से लगाई जाए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. ओ.पी. जुगतावत ने बताया कि लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार समस्त निजी चिकित्सालयों व नर्सिंग होम चिकित्सकीय सेवाओं की दर सूची प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए है। हॉस्पिटल में कार्यरत रेसीडेंस चिकित्सक के नाम की सूची एवं विजिटिंग चिकित्सकों की सूची एवं समय काउंटर पर अंकित होना अनिवार्य है। नर्सिंग होम व हॉस्पिटल का स्टॉफ ड्रेस कोड व आईडी के साथ हो। रोगी व उनके परिजनों के द्वारा दर सूची मांग करने पर उन्हें उपलब्ध कराने का दायित्व संबंधित अस्पताल प्रबंधन का है।

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