
एडिटर/संपादक/तनीश गुप्ता,खण्डवा
शादी के कार्यक्रम में लाइसेंसी पिस्टल से गोली चलने पर अपराध पंजीबद्ध
खंडवा, 17 अप्रैल 2025 दिनांक 14.04.25 के रात करीब 02:00 बजे फाजिल पटेल निवासी पेठिया मछौड़ी रैयत थाना जावर के घर पर शादी के संगीत कार्यक्रम में मेहमान के रूप मे आए टिंकू उर्फ गिरीश ठक्कर पिता अमर सिंह निवासी इन्दौर के द्वारा लाइसेंसी पिस्टल को उपेक्षा एवं लापरवाही पूर्वक लोड व अनलॉक कर कमर में लटकाकर नाचते समय गोली चल गई, जो साथ में नाच रहे फिरोज खान पिता मोहम्मद याकूब निवासी मदनी के दाहिने पैर में लगी जिससे उसका जीवन संकट में पड़ गया, घायल को खंडवा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस अधीक्षक खंडवा श्री मनोज कुमार राय के निर्देशानुसार एवं उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री अनिल सिंह चौहान के मार्गदर्शन मे अस्पताल तहरीर की जांच थाना प्रभारी निरीक्षक गंगा प्रसाद वर्मा के द्वारा की गई, जांच मे एमएलसी रिपोर्ट, घटनास्थल निरीक्षण एवं मजरूह तथा गवाहों के कथन के पश्चात आरोपी टिंकू उर्फ गिरीश ठक्कर के विरुद्ध लाइसेंसी पिस्टल को उपेक्षा एवं लापरवाही पूर्वक रखने एवं उससे गोली चलने के कारण फिरोज खान घायल हुआ एवं उसका जीवन संकट मे पड जाने का अपराध घटित होना पाए जाने से धारा 125 (a)BNS का अपराध पंजीबद्ध किया गया है।