
खेतों में नरवाई जलाने पर भरना होगा आर्थिक दण्ड
अपर कलेक्टर श्री बड़ोले ने जारी किया आदेश
खण्डवा 05 फरवरी, 2025 – जिले में गेंहू एवं अन्य फसलों की कटाई उपरांत फसल अवशेषों को खेतों में जलाये जाने पर अपर कलेक्टर श्री के. आर. बड़ोले ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश क्रम में वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि आदेश का उल्लंघन किये जाने पर व्यक्ति/निकाय को नोटिफिकेशन प्रावधान अनुसार पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि से दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
जारी आदेश में उल्लेख है कि ऐसा कोई व्यक्ति/निकाय/कृषक जिसके पास 2 एकड़ तक की भूमि है तो उसको नरवाई जलाने पर पर्यावरण क्षति के रूप में रूपये 2500 प्रति घटना के मान से आर्थिक दण्ड भरना होगा। ऐसा कोई व्यक्ति/निकाय/कृषक जिसके पास 2 से 5 एकड़ तक की भूमि है तो उसको नरवाई जलाने पर पर्यावरण क्षति के रूप में रूपये 5000 प्रति घटना के मान से आर्थिक दण्ड भरना होगा। ऐसा कोई व्यक्ति/निकाय/कृषक जिसके पास 5 एकड़ से अधिक भूमि है तो उसको नरवाई जलाने पर पर्यावरण क्षति के रूप में रूपये . 15000 प्रति घटना के मान से आर्थिक दण्ड भरना होगा।
अपर कलेक्टर श्री के. आर. बड़ोले ने बताया कि खेतों में नरवाई जलाने की रोकथाम हेतु विकासखंडवार अधिकारियों को कर्तव्यस्थ किया गया है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि जिले में बेहतर पर्यावरण, जन स्वास्थ्य एवं जीव-जन्तुओं , पेड़-पौधों की जीवन सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु कृषकों को नरवाई न जलाने के संबंध में जागरूक करें तथा अधिनियम का उल्लंघन होने की स्थिति में क्षेत्र के राजस्व अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें।