*भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम चुनाव-2024 की घोषणा के उपरांत जिला में तत्काल आदर्श आचार संहिता हुई लागू -जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सुशील सारवान*
*श्री सुशील सारवान ने संबंधित अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के दिए निर्देश*
*जिला स्तर पर व विधानसभा निवार्चन क्षेत्रों के आधार पर आदर्श आचार संहिता की टीमें की गई गठित-श्री सारवान*
पंचकूला, 16 मार्च- जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त श्री सुशील सारवान ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम चुनाव-2024 की घोषणा के उपरांत जिला में तत्काल आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि चुनाव से संबंधित कार्यों को पूर्ण निष्ठा व बिना पक्षपात सम्पन्न किया जा सके।
लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में छठे चरण में 25 मई को सभी 10 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा और 4 जून को नतीजे घोषित किए जाएंगे।
श्री सुशील सारवान ने बताया कि जिला स्तर पर व विधानसभा निवार्चन क्षेत्रों (कालका-01 व पंचकूला-02) के आधार पर आदर्श आचार संहिता की टीम गठित की गई है, जिसके नोडल अधिकारी अतिरिक्त उपायुक्त पंचकूला, जिला विकास एवं पचंायत अधिकारी पंचकूला तथा उप नगर निगम आयुक्त है।
उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता के तहत किसी भी राजनैतिक दल/उम्मीदवार द्वारा चुनाव के दौरान किसी भी स्कूल, काॅलेज स्थल अथवा धार्मिक स्थल का प्रयोग रैली व अन्य चुनाव संबंधी प्रचार प्रसार हेतू नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार कोई भी राजनैतिक दल/उम्मीदवार किसी भी सरकारी एवं अर्ध सरकारी रेस्ट हाउस/बंगले का प्रयोग चुनाव की बैठक के लिए नही ंकर सकेंगा। सभी राजनैतिक दल/ उम्मीदवार चुनावों के दौरान रिटरनिंग अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और अधिकृत अथाॅरिटी की अनुमति से ही चुनाव प्रचार के लिए वाहन का प्रयोग कर सकेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव के दौरान गतिविधियों, शिकायतों व अन्य जानकारी हेतू जिला प्रशासन द्वारा कंट्रोल रूम नंबर 0172-2572325 स्थापित किया गया है। इसके अलावा कम्लेंट माॅंटिरिंग कंट्रोल रूम और काॅल सेंटर तथा आदर्श आचार संहिता को लागू करने के लिए एन्फोरसमेंट विंग की टीमों का गठन किया गया है।
उन्होंने संबंधित विभागों को जिले में लगे सभी राजनैतिक दलों, सरकार व राजनेताओं से संबंधित होर्डिंग व बैनरों को हटवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आचार संहिता लागू होने से कोई भी अधिकारी किसी भी राजनैतिक समारोह या राजनेताओं द्वारा बुलाई गई बैठक में हिस्सा नहीं लेगा। उन्होंने निर्देश दिए कि संबंधित अधिकारी सुनिश्चित करें कि सरकारी संपत्ति का किसी भी प्रकार से चुनाव प्रचार या पब्लिसिटी के लिए प्रयोग नही किया जाए।
इस अवसर पर एसडीएम पंचकूला गौरव चैहान, एसडीएम कालका लक्षित सरिन, नगर निगम की संयुक्त आयुक्त सिमनजीत कौर, नगराधीश मन्नत राणा, डीडीपीओ राजन सिंगला, नगर परिषद कालका के कार्यकारी अधिकारी रविंद्र कुमार, डीईटीसी हनीश गुप्ता, तहसीलदार कालका विवेक गोयल, तहसीलदार रायपुररानी सुरेश कुमार, हरियाणा रोडवेज पंचकूला के महाप्रबंधक अशोक कौशिक, जिला निर्वाचन कार्यालय से नायब तहसीलदार अजय राठी, कानूनगो प्रदीप कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।