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*व्यवसायिक प्रतिष्ठानों चाय स्टॉल मे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना घरेलु एलपीजी गैस सिलेंडर का हो रहा धड़ड़ले से दुरूपयोग*

लोकेशन कटनी

 

 

 

मुख्य आरोप और संभावित कानून का उल्लंघन:

 

1. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाल सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग

 

यह योजना केवल घरेलू उपयोग के लिए है।

 

व्यावसायिक कार्यों (जैसे चाय स्टॉल) में इसका उपयोग अवैध है।

 

एलपीजी नियंत्रण आदेश, 2000 के तहत यह आपराधिक कृत्य है।

 

 

 

बिना लाइसेंस व्याज  से पैसे चलाना कानून रूप से अवैध है

 

यह अवैध साहूकारी (money lending) हो सकती है यदि इसके लिए वैध लाइसेंस नहीं है।

 

यदि बिना लाइसेंस के वह पैसे दे रहा है, तो यह साहूकारी अधिनियम का उल्लंघन है।

 

 

 

3. बिना लाइसेंस के ब्याज का पैसा चलाना कानूनी रूप से गलत है

 

यदि वह सरकारी स्कीम या किसी अन्य योजना के अंतर्गत मिले पैसे का दुरुपयोग कर रहा है, तो यह भी धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है।

 

 

 

4. स्थानीय प्रशासन और पुलिस की अनदेखी या संरक्षण:

 

यदि प्रशासन को शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो यह लापरवाही या संभवतः भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है

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