
देवरिया। अपर एवं सत्र न्यायाधीश गैंगस्टर कक्ष संख्या पांच हरिराम की अदालत ने गैंगस्टर के मामले में सुनवाई करते हुए एक अभियुक्त को चार वर्ष छह माह के कारावास तथा पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
अपर शासकीय अधिवक्ता वाचस्पति मिश्र ने बताया कि भटनी थाने पर मु.अ.सं. 190/2019 धारा-3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट के तहत अभियुक्त झामा गौंड उर्फ धर्मेंद्र गौंड पुत्र नथुनी साह निवासी तिवारी बगहा थाना भोरे जनपद गोपालगंज (बिहार) के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसकी सुनवाई करते हुए न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी पाया। न्यायालय ने अभियुक्त को साढ़े चार वर्ष की सश्रम कारावास तथा पांच हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया है।