दहेज अधिनियम के प्रति लोगों को करेंगे जागरुक
महिला कल्याण विभाग द्वारा दहेज अधिनियम के तहत लोगों को जागरूक किया जाएगा । जिला प्रोबेशन अधिकारी स्मिता सिंह ने बताया कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम में उल्लिखित है कि विवाह में पक्षकारों द्वारा दिए गए उपहारों की सूची को प्रस्तुत करना होगा । किसी भी विवाह में माता – पिता में से कोई दहेज प्रतिषेध अधिकारी को विवाह की तिथि से एक माह के भीतर दहेज की सूची ( वर – वधू को भेंट किए गए उपहार या अन्य मांगे गए सामान की सूची ) प्रस्तुत की जाएगी । दहेज की मांग से पीड़ित महिला , उसके माता पिता , अन्य कोई रिश्तेदार या स्वयंसेवी संस्था जिला प्रोबेशन कार्यालय , कलेक्ट्रेट में शिकायत दर्ज करा सकता है ।