
हरसूद पुलिस द्वारा ढाबा संचालक के विरूद्ध अवैध शराब रखने पर से 34(2) आबकारी एक्ट के तहत की गयी कार्यवाही
जायसवाल ढाबे में मिली 137 लीटर शराब, एक आरोपी मौके से गिरफ्तार ढाबा मालिक फरार
खंडवा, 16 अगस्त 2025
दिनाँक 15/08/2025 को ग्राम झूमरखाली में जायसवाल ढाबा में अवैध रूप से शराब बेचने की सूचना प्राप्त होने पर थाना प्रभारी राजकुमार राठौर के नेतृत्व में हरसूद पुलिस टीम द्वारा जायसवाल ढाबा झूमरखाली की चेकिंग करते आकाश जायसवाल पिता मांगीलाल जायसवाल के ढाबा पर पीछे वाले कमरे में एक व्यक्ति शराब के साथ मिला, उसका नाम पता पूछने पर उसने उसका नाम राजा पिता सुखलाल पंवार जाति बंजारा उम्र 20 साल नि. बंजारा बस्ती फोकटपुरा संजय नगर खंडवा का होना बताया। उसके पास 04 खाकी कलर के काटून (पेटी) में देशी मदिरा प्लेन के 180 एम. एल. के सीलबंद क्वाटर 200 नग (36 लीटर) शराब कीमती करीब 16,000 रूपये, एक प्लास्टिक की सफेद थैली में 100 क्वाटर देशी मदिरा प्लेन के 180 एम, एल. सीलबन्द (18 लीटर) कीमती करीब 8,000 रूपये, 02 कागज के खाकी रंग की पेटी में बांबे स्पेशल व्हीस्की के 100 क्वाटर सीलबन्द 180 एमएल के (18 लीटर) कीमती करीब 12000 रूपये, एक कागज की खाकी रंग की पेटी में पावर कूल स्ट्रांग बीयर 500 एमएल की 24 केन 12 ली. कीमती करीब 3,120 रूपये की पायी गयी। पकडे गये व्यक्ति राजा से पूछताछ करने पर उसने शराब ढाबा मालिक आकाश पिता मांगीलाल जायसवाल निवासी जे जे अस्पताल के पास खंडवा की होकर आकाश जायसवाल के साथ मिलकर ढाबा में बेचने के लिये लाकर रखे थे। ढाबा के पीछे ही दूसरे कमरे में शराब रखी होना बताया और दूसरे वाले कमरे मे ले जाकर 03 खाकी कागज की पेटी में लेमाउन्ट स्ट्रांग बीयर 650 एमएल की सीलबन्द हालत में 36 नग बोतल में 13 लीटर 400 एमएल कीमती 5760 रूपये, एक कागज की पेटी में हंटर स्ट्रांग प्रिमियम बीयर 500 एमएल की केन 24 नग सीलबन्द हालत में 12 लीटर कीमती करीब 3600 रूपये, एक कागज की खाकी रंग की पेटी मे किंग फिशर स्ट्रांग प्रिमियम बीयर 500 एमएल की 24 केन 12 लीटर कीमती करीब 3840 रूपये, एक कागज की खाकी पेटी में आईकोनिक व्हाईट व्हीस्की 180 एमएल के 36 क्वाटर सीलबन्द हालत में कीमती करीब 7560 रूपये की उक्त कुल शराब 137 लीटर 880 एमएल कीमती करीब 59,880 रूपये की पायी गयी। आरोपी आकाश जायसवाल मौके से फरार हो गया है जिसकी तलाश जारी है। उक्त शराब जप्त कर थाना हरसूद पर अपराध क्र. 313/25 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। गिरफ्तार आरोपी को दिनांक 16.08.25 को हरसूद न्यायालय पेश किया गया, जहाँ से उसे खंडवा जेल भेज दिया गया।
पुलिस अधीक्षक खंडवा श्री मनोज कुमार राय के निर्देशन मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्री राजेश रघुवंशी व अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) अनुभाग हरसूद श्री लोकेन्द्र सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक राजकुमार राठौर के नेतृत्व में थाना हरसूद की पुलिस टीम द्वारा उक्त कार्यवाही की गयी है।