बहराइच। नगर पंचायत जरवल की चेयरमैन, पति और कर मोहर्रिर पर सीजेएम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश वहां रहने वाली एक महिला की शिकायत की सुनवाई के दौरान दिया गया। महिला का आरोप है कि चेयरमैन सहित अन्य लोगों ने उसे सरकारी भूमि फर्जीवाड़ा करके बेच दी है।अहमद शाह नगर जरवल कस्बा निवासी आयशा खातून ने सीजेएम प्रतिभा चौधरी की कोर्ट पर एक प्रार्थनापत्र दिया था। इसमें आरोप लगाया था कि नगर पंचायत के कर मोहर्रिर बृजेश यादव, चेयरमैन तस्लीम बानो व उसके पति मिथुन उर्फ इंतिजार अहमद ने सरकारी भूमि पर पहले अपना मकान बना लिया था। इसे बाद में चेयरमैन ने आबादी की भूमि पर मकान बना होना बता कर उसे बेच दिया। महिला का कहना है कि विपक्षी चूंकि चेयरमैन के पद पर है, इसलिए उन्होंने जमीन के कागजात की ज्यादा छानबीन नहीं कराई थी। कुछ दिनों बाद कैसरगंज तहसीलदार ने जमीन पर अवैध निमार्ण बताते हुए मकान गिराने के लिए नोटिस चस्पा कर दिया।तीसरे दिन तहसीलदार के आदेश पर मकान को ढहा दिया गया। मामले में पीड़ित महिला ने जब चेयरमैन व उसके पति से क्रय हुई जमीन के बारे में जानकारी करनी मांगी, तो दोनों ने जानकारी देने से आनाकानी की। आरोप है कि चेयरमैन व उसके पति ने महिला के साथ अभ्रदता भी की। मामले की सुनवाई में सीजेएम कोर्ट ने चेयरमैन, उसके पति और कर मोहर्रिर के खिलाफ जरवल रोड पुलिस को केस दर्ज कर जांच का आदेश दिया है।