
सुरेन्द्र दुबे व्यूरो चीफ धार, 2 अक्टूबर 25 ।
म0प्र0 शासन के निर्देशानुसार धार ज़िले में कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के मार्गदर्शन में दिनांक 02 अक्टूबर 2025 को आयोजित ग्राम सभाओं में किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा संचालित सोयाबीन हेतु भावांतर योजना के प्रावधानों एवं लाभ पर ग्राम सचिव/नोडल अधिकारी/कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा योजना का वाचन किया गया। जिसमें योजना का लाभ लेने हेतु दिनांक 03 अक्टूबर 2025 से 17 अक्टूबर 2025 तक पंजीयन किया जायेगा। ग्राम सभा में उपस्थित ग्रामवासियों एवं कृषकों को अधिक से अधिक पंजीयन कराने के लिए प्रेरित किया गया।
पंजीयन समिति स्तर पर सीएससी सेंटर एवं एम पी किसान एप पर किये जायेंगें। सोयाबीन उत्पादक किसान भाई पंजीयन की अवधि कम होने की स्थिति में शीघ्रता से उक्त निर्धारित अवधि में संबंधित सेंटर पर अवश्य करावें। पंजीयन पश्चात दिनांक 24 अक्टूबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक मंडी में सोयाबीन विक्रय करने वाले किसान भाईयों को एमएसपी रेट 5328 से कम होने पर मॉडल रेट एवं एमएसपी रेट के मध्य के अंतर की राशि का भुगतान कृषक के खाते में किया जायेगा।
पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेज़: आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक, मोबाईल नंबर आधार एवं बैंक से लिंक, खसरा बी-1, समग्र आई डी लेकर पंजीयन केंद्र पर जा कर पंजीयन करावें।