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खंडवा शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिलाबदर के आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल

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खंडवा शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिलाबदर के आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल
खंडवा, 07 मार्च 2026
खंडवा शहर में आगामी समय में रमजान, रंगपंचमी, चैत्र नवरात्रि त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 06.03.26 को भ्रमण के दौरान मोघटरोड थाने की पुलिस को सिंधी कालोनी गली नंबर 1 के गेट के सामने खालवा का जिला बदर का आरोपी निक्की पिता विजय जनता स्कूल के पास बैठे होने की सूचना प्राप्त हुई। जो पुलिस को आता देख भागने का प्रयास करने लगा जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया और नाम पता पूछने पर अपना नाम निक्की पिता विजय बालवा  उम्र 25 साल निवासी बसोड़ मोहल्ला खालवा थाना खालवा जिला खंडवा बताया।
अनावेदक निक्की पिता विजय बालवा उम्र 25 साल निवासी बसोड़ मोहल्ला खालवा थाना खालवा जिला खंडवा के विरुद्ध दिनांक 15.12.2025 को जिला दण्डाधिकारी खंडवा के द्वारा जिला बदर का आदेश पारित किया गया था| जिसमें खंडवा एवं उसके समीपवर्ती जिले बुरहानपुर, खरगोन, देवास, बेतुल, हरदा एवं इंदौर की सीमा से एक वर्ष की अवधि के लिए निष्कासित करने का आदेश पारित किया गया है,जो वर्तमान में भी प्रभावशील है किन्तु आरोपी आदेश का उल्लंघन करते पाया गया|
पुलिस अधीक्षक खंडवा श्री मनोज कुमार राय के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्री राजेश रघुवंशी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) खंडवा श्री महेन्द्र तारणेकर व नगर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी मोघट रोड निरीक्षक धीरेश धारवाल द्वारा अनावेदक के थाना क्षेत्र में उपस्थित पाये जाने पर एवं अनावेदक का कृत्य अपराध धारा 14 म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय होने से आरोपी निक्की पिता विजय को गिरफ्तारी के कारणो से अवगत कराते हुए पंचान के समक्ष आरोपी को दिनांक 06.03.26 के रात 23.55 बजे विधिवत गिरफ्तार कर अभिरक्षा में लिया गया। बाद गिरफ्तारशुदा आरोपी निक्की पिता विजय बालवा उम्र 25 साल निवासी बसोड़ मोहल्ला खालवा को थाने लाकर उसके विरूध्द थाना मोघट रोड मे अपराध क्रमांक 67/26 का धारा 14 म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी को दिनांक 07.03.2026 को माननीय न्यायालय खंडवा पेश किया गया जहां से जिला जेल खंडवा दाखिल किया गया।

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