07 जुलाई मतदान दिवस पर संबंधित क्षेत्रों के सभी कारखानों में साप्ताहिक अवकाश घोषित
📝खरगोन से ब्यूरो चीफ अनिल बिलवे की रिपोर्ट…
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय उपनिर्वाचन अंतर्गत जिले के नगरीय निकायों में 07 जुलाई 2025 (सोमवार) मतदान कराया जाएगा। आयोग ने निर्देश दिए हैं कि मतदान दिवस पर संबंधित क्षेत्रों के सभी कारखानों में साप्ताहिक अवकाश घोषित किया जाए, ताकि कामगार आसानी से मतदान कर सकें। सातों दिन चलने वाले कारखानों में पहली और दूसरी पाली के श्रमिकों को चार-चार घंटे की विशेष छूट दी जाएगी, वहीं निरंतर प्रक्रिया वाले कारखानों में भी बिना वेतन कटौती के बारी-बारी से मतदान की अनुमति दी जाएगी।
इसी तरह दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को भी अपने बंद दिवस के स्थान पर मतदान दिवस को अवकाश देना होगा और जिनका बंद दिवस तय नहीं है, वे अपने कर्मचारियों को बारी-बारी से मतदान के लिए समय देंगे। इन सभी निर्देशों का पालन संबंधित प्रबंधकों और नियोजकों द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाएगा, ताकि सभी कामगार निर्बाध रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।