पुस्तकों की सूची डीईओ को न भेजने वाले स्कूलों के विरूद्ध नोटिस जारी
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खण्डवा#कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने गत माह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत स्कूल संचालकों, प्रकाशकों एवं विक्रेताओं की एकाधिकार प्रवृत्ति को खत्म करने के उद्देश्य से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए थे। जारी आदेश अनुसार सभी प्राइवेट स्कूलों के संचालकों एवं प्राचार्यों को उनके स्कूलों में संचालित प्रत्येक कक्षा के लिये अनिवार्य पुस्तकों की सूची 9 फरवरी तक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय खण्डवा में जमा कराना था।
जिला शिक्षा अधिकारी श्री पी.एस. सोलंकी ने बताया कि कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के आदेश के बावजूद जिले के 200 से अधिक स्कूलों द्वारा पुस्तकों की सूची उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिस पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिन स्कूलों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनमें बेन पब्लिक स्कूल, सरस्वती शिशु मंदिर आनंदनगर, दिव्य ज्योति पब्लिक स्कूल, महेशी विद्या मंदिर, रेनबो किड्स स्कूल, वैदिक गुरूकुलम, सरस्वती शिशु मंदिर वैकुण्ठनगर, एंजेल्स प्लेनेट स्कूल, कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल, क्रिशेंट पब्लिक स्कूल, बालाजी कॉन्वेंट स्कूल, स्कॉलर डेन स्कूल, सेंट पाल स्कूल शामिल हैं।












