
रिपोर्टर= भव्य जैन
झाबुआ जिले में मानव जीवन की सुरक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री नेहा मीना ने कार्बाइड गन (अवैध संशोधित पटाखे) के निर्माण, भण्डारण, विक्रय, वितरण, प्रदर्शन एवं उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
कलेक्टर ने बताया कि विगत दिनों कुछ जिलों में ऐसे प्रकरण सामने आए हैं, जहाँ लोहा/स्टील अथवा पीवीसी पाइपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध पटाखे तैयार किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि यद्यपि झाबुआ जिले में इस प्रकार की कोई घटना सामने नहीं आई है, लेकिन ऐसे पटाखों से ध्वनि प्रदूषण, पर्यावरण हानि और मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।
कलेक्टर का सख्त संदेश — आदेश उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार की गतिविधियाँ भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 2023 की धारा 163 के तहत पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी।
किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा इन अवैध पटाखों का निर्माण, भंडारण, क्रय-विक्रय या उपयोग किए जाने पर उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कड़ी दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारियों, कार्यपालिक दण्डाधिकारियों, पुलिस अधिकारियों एवं संबंधित विभागों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
आदेश की अवधि और आपत्ति का अधिकार
यह आदेश दिनांक 24 अक्टूबर 2025 से प्रभावशील होगा तथा 22 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगा।
क्योंकि यह आदेश जन सामान्य से संबंधित है, अतः इसकी व्यक्तिगत सूचना देना संभव नहीं है।
कोई भी व्यक्ति इस आदेश के संबंध में अपनी आपत्ति या आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (5) के तहत जिला दण्डाधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है।
 
 
 













