खरगोनमध्यप्रदेश

जिले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक संदेशों के प्रसारण पर प्रतिबंध

त्रिलोक न्यूज़ खरगोन अपडेट

जिले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक संदेशों के प्रसारण पर प्रतिबंध

 

खरगोन, 20 सितंबर, 2025।

 📝खरगोन से ब्यूरो चीफ अनिल बिलवे की रिपोर्ट…

खरगोन जिले की सांप्रदायिक संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए जिले की राजस्व सीमा में धार्मिक आयोजनों के अवसर पर उन्मादी संदेशों के प्रदर्शन और प्रसारण तथा विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक संदेशों के प्रसारण के संबंध में जिला कलेक्टर और दंडाधिकारी सुश्री भव्या मित्तल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(2) के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।

 

विभिन्न नागरिक और धार्मिक समुदाय के संगठनों को सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों के आयोजन की पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। इन कार्यक्रमों के दौरान किसी भी प्रकार के भड़काऊ नारे, पोस्टर, बैनर, आदि का सोशल मीडिया के माध्यम से प्रदर्शन एवं प्रसारण किया जाना प्रतिबंधित है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे कोई आपत्तिजनक पोस्ट नहीं किए जाने का आदेश है जिससे धार्मिक भावनाएं भड़के या किसी समुदाय विशेष की भावना आहत हो। सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना और अफवाहें फैलाई जाने पर भी रोक लगाई गई है, अन्यथा ग्रुप एडमिन इसके लिए जिम्मेदार होंगे। जन सामान्य को सूचित किया गया है कि किसी भी धर्म या संप्रदाय के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी या चित्र कभी भी लाइक, फॉरवर्ड अथवा शेयर ना किया जाए। सांप्रदायिक तनाव और वैमनस्य उत्पन्न करने वाले मुद्रण और प्रकाशन भी प्रतिबंधित किए गए हैं।

 

इस संबंध में साइबर कैफे के स्वामी और संचालकों को निर्देशित किया गया है कि सभी प्रयोगकर्ताओं की विश्वसनीय जानकारी जैसे परिचय पत्र, पता और मोबाइल नंबर प्राप्त करने के बाद ही साइबर कैफे के उपयोग की अनुमति दी जाए। बिना वेब-कैमरा लगाए साइबर कैफे का संचालन नहीं किया जा सकेगा, तथा संचालकों द्वारा प्रयोगकर्ताओं के अभिलेख और फुटेज कम से कम 6 महीने तक सुरक्षित रखे जाने के निर्देश दिए गए है। समस्त अनुविभागीय दंडाधिकारी, तहसीलदार और थाना प्रभारियों को आदेश के कड़ाई से पालन कराया जाने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जाएगी। यह प्रतिबंधात्मक आदेश आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा।

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