जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध
खरगोन, 20 सितंबर, 2025।
📝 खरगोन से ब्यूरो चीफ अनिल बिलवे की रिपोर्ट…
खरगोन जिले में उत्सव और आयोजन के दौरान लाउडस्पीकर, डीजे बैंड, प्रेशर हॉर्न और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के संबंध में जिला कलेक्टर और दंडाधिकारी सुश्री भव्या मित्तल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(1)(2) के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जिले में रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण नियम) नियम 2000 के द्वारा निर्धारित शेड्यूल अनुसार निर्धारित ध्वनि का स्तर मानक सीमा से बाहर प्रतिबंधित रहेगा। सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से मध्यम आकार के अधिकतम दो डीजे व लाउडस्पीकर की अनुमति दी जा सकेगी, इसलिए डीजे और लाउडस्पीकर किराए पर देने वाले जिले के समस्त वेंडर को सूचित किया जाता है कि किसी भी आयोजन हेतु दो से अधिक मध्यम आकार के डीजे और लाउडस्पीकर किराए पर नहीं दिए जाएंगे। आदेश में प्रेशर हॉर्न के भंडारण और विक्रय को भी प्रतिबंधित किया गया है।
यह प्रतिबंधात्मक आदेश सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय हरित अधिकरण और मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी विभिन्न निर्देशों के पालन में जारी किया गया है। जनसामान्य को अवगत कराने के लिए उक्त आदेश को मुनादी, चस्पदगी या अन्य माध्यम से प्रचारित करने के लिए स्थानीय निकायों, पंचायतों और थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी। प्रतिबंधात्मक आदेश आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा।