जिला शिकायत निवारण अधिकारी के पास दर्ज होंगे खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़ी शिकायतें
📝खरगोन से ब्यूरो चीफ अनिल बिलवे की रिपोर्ट…
खरगोन 19 सितंबर 2025। आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण भोपाल द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत हितग्राही पात्रता पर्ची, राशन, मध्यान्ह भोजन एवं आंगनवाड़ी में खाद्यान्न न मिलने संबंधी अथवा सेवाओं से संबंधित संतुष्टि न होने पर शिकायत सीधे जिला शिकायत निवारण अधिकारी (DGRO) के पास दर्ज करा सकते है।
जिला आपूर्ति अधिकारी श्री एचएस मुवेल ने बताया कि ये शिकायतें जिला आपूर्ति कार्यालय खरगोन के ई-मेल foodoffkhr@nic.in पर भी भेजी जा सकती हैं।