
बंजारी में विधिक साक्षरता शिविर का हुआ आयोजन
📝 खरगोन से ब्यूरो चीफ अनिल बिलवे की रिपोर्ट…
23 जुलाई 2025। म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मण्डलेश्वर श्री अखिलेश जोशी के मार्गदर्शन में 23 जुलाई 2025 को स्वर्ण विद्यापीठ स्कूल बंजारी में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया, जिसमें बच्चे, पालकगण व स्कूल स्टॉफ उपस्थित रहे।
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डलेश्वर सुश्री प्रीति जैन ने स्कूल के विद्यार्थियों को गुड टच व बेड टच, पास्को अधिनियम, सूचना का अधिकार, मोबाईल के दुष्प्रभाव, एवं घरेलू हिंसा की जानकारी देते हुए बताया कि नशा अपराध को जन्म देता है। ड्रग्स से जुड़े माफिया स्टुडेंट को उनके जाल में फॅसाने के लिए सस्ता नशा उपलब्ध कराते है, जब युवक नशा का आदि हो जाता है तो वह नशा करने के लिए अपने घर पर चोरी की शुरूआत करता है। चोरी करने वाला अपराध की दुनिया में चला जाता है और नशे की लत के कारण लूट एवं हत्या जैसे अपराधों में शामिल हो जाता है। इसलिए हम सभी को नशे से दूर रहना चाहिए। साथ ही विद्यार्थियों एवं पालकगण को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मोबाइल के दुष्परिणाम ंभी बताये गये साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट के कानूनी प्रावधानों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई।
विद्यालय के स्टॉफ को जानकारी दी गई कि महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 बनाया गया है। कार्यस्थल में काम करने वाली महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न होता है तो वे आंतरिक परिवाद समिति में षिकायत कर सकती है। समिति जॉंच के बाद कार्यवाही कर सकती है। यदि जांॅच में आरोप गलत पाया जाता है अर्थात किसी महिला द्वारा किसी व्यक्ति को जानबूझकर द्वेष पूर्ण तरीके से फॅंसाने की साजिश की जाती है तो ऐसी महिला पर भी कार्यवाही की जा सकती है।