
*खण्डवा रोड़ पर भारी माल वाहनों के आवाजाही के प्रतिबंध के समय में संशोधन*
—-
*भार माल वाहनों के लिए सुबह 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक रहेगा प्रतिबंध*
इंदौर, 23 जुलाई 2025
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह ने कावड़ यात्रियों की सुविधा को देखते हुए खण्डवा रोड़ पर भारी माल वाहनों के आवाजाही के प्रतिबंध के समय में संशोधन किया है। अब इंदौर से खण्डवा की ओर जाने वाले और खण्डवा से इंदौर की ओर आने वाले ट्रक/भार वाहनों की आवाजाही सुबह 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक प्रतिबंधित रहेगी। यह वाहन एबी रोड़ होते हुए सनावद की ओर जा सकेंगे। यह प्रतिबंध श्रावण मास के लिए रहेगा।
यह प्रतिबंध केवल भारी मालवाहक वाहनों पर लागू होगा। यात्री बस, कार, जीप, दोपहिया वाहन, दूध-वाहन, एलपीजी गैस सप्लाई, पानी टैंकर, एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन आदि आवश्यक सेवाओं से संबंधित वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। आदेश आज से प्रभावशील हो गया है। यह प्रतिबंध आमजन की सुरक्षा और कावड़ यात्रा के शांतिपूर्ण संचालन हेतु लगाया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।