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पहले पटना हाईकोर्ट जाओ’ अभ्यर्थियों को झटका

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) के अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. छात्रों की ओर से बिहार पुलिस के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की गई थी. जिस पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है.

कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील को पटना हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है.बीपीएससी 70वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे.

मामले में आज जस्टिस संजय कुमार, जस्टिस केवी विश्वनाथन और सीजेआई संजीव खन्ना की बेंच ने सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को पटना होईकोर्ट जाने की सलाह दी.

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा धारा 226 के तहत आप पटना हाईकोर्ट जाएं. साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा कि अगर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं होती तब आपको यहां आना चाहिए.

इस पर याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया पटना हाईकोर्ट में निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो सकती इसलिए यहां पर आएं.याचिकाकर्ता के वकील ने आगे कहा कि छात्रों पर जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, उसे पूरे देश ने देखा.

इस पर सीजेआई ने कहा कि हम इस मामले में दखल नहीं देंगे, आप पटना हाईकोर्ट जाइए. बता दें कि अभयर्थियों की तरफ से याचिका में बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा रद्द करवाने, साथ ही प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर एसपी और डीएम के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की गई थी.

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