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प्रदेश सरकार द्वारा 1जून से लागू खाद्य सुरक्षा व मानक विनियम आदेश से छोटे व मझोले दुकानदारों में मची अफरातफरी।

शासनादेश के अंतर्गत अब एक साथ नहीं बेंच पाएंगे पान गुटखा और तंबाकू

रायबरेली -उत्तर प्रदेश में 1 जून से लागू खाद्य सुरक्षा व मानक विनियम अधिनियम 2006 के अंतर्गत अब दुकानदार पान गुटखा और तंबाकू एक साथ नहीं बेंच पाएंगे और न ही एक ही फैक्ट्री से पानगुटखा व तंबाकू का निर्माण व पैकेजिंग हो सकेगी जिसका कड़ाई से पालन करने को खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने सभी मंडलायुक्तो व सभी जिलाधिकारियों को नये दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस आदेश से छोटे व मझोले दुकानदारों व किराना व्यापारीयों में हड़कंप मच गया है। जहां इस आदेश से छोटे व मझोले दुकानदार , रेवड़ी पट्टी व फुटपाथ पर छोटी छोटी दुकानें लगाकर जीविकोपार्जन कर रहे दुकानदारो में जीविका हेतु आशंका के बादल मंडराने लगे हैं वहीं ग्राहकों में भी एक ही समान एक ही जगह पर मिलने की उम्मीदे भी खत्म होती दिख रही है । रायबरेली जिले से संवाददाता पंकज कुमार।

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