सिद्धार्थनगर 

कानून व्यवस्था का प्रवर्तन आदि के संबंध में कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई बैठक

कोई भी व्यक्ति यदि 50.000 रुपये से अधिक नकदी ले जा रहा है तो उसे सभी सहायक दस्तावेज भी अपने साथ जरुर रखे वरना हो सकती है कार्यवाही

सिद्धार्थनगर. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु मतदान से 72 घन्टे पूर्व की अवधि से कानून व्यवस्था का प्रवर्तन आदि के संबध में सामान्य प्रेक्षक नीमा अरोड़ा की अध्यक्षता एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पवन अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह, मुख्य विकास अधिकारी/प्रभारी अधिकारी मतदान कार्मिक जयेन्द्र कुमार की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में कमान्डेन्ट एस0एस0बी0 आर0के0डोगरा ने जानकारी देते हुए बताया कि बार्डर के किनारे गांव में जन सुरक्षा समिति के साथ बैठक एवं पेट्रोलिंग किया जा रहा है। विभिन्न चेक प्वाइंट पर चेकिंग बढ़ा दी गयी है। जहाँ सीमाएं खुली है वहाँ पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिया कि बूथो पर समस्त व्यवस्थाये रहेगी। बूथो पर सिर्फ ड्यूटी में लगे मतदान कार्मिक ही मोबाइल फोन ले जा सकेंगे। किसी भी प्रत्याशी द्वारा मतदाताओं को अपनी गाड़ी से बूथ पर लाता है तो उसके विरूद्ध कार्यवायी की जायेगी। बूथ के अन्दर प्रत्याशी या एजेन्ट की प्रवेश करेंगे। मतदान दिवस के दिन मतदान समाप्त होने के समय से 72 घण्टे पहले के लिए विधिवत दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं। किसी अपराध के होने के सदेह के मामले में फ्लाइंग स्क्वैड के प्रभारी पुलिस अधिकारी नकदी या रिश्वत की वस्तुओं या अन्य ऐसी वस्तुओं को जब्त करेंगे, और गवाहों और उन व्यक्तियों के साक्ष्य और रिकॉर्ड बयान एकत्र करेंगे जिनसे आइटम जब्त किए गए है और उस व्यक्ति को सीआरपीसी के प्रावधानों के अनुसार जब्ती के लिए उचित पंचनामा जारी करेंगे जिससे ऐसी वस्तुए जब्त की गई है। कोई भी व्यक्ति यदि 50.000 रुपये से अधिक नकदी ले जा रहा है तो उसे सभी सहायक दस्तावेज भी अपने साथ रखने चाहिए। मतदाताओं को रिश्वत देना या डराने-धमकाने के मामले न केवल चुनावी अपराध है, बल्कि भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय भी है और इसलिए सभी को ऐसी गतिविधियों से बचना चाहिए और ऐसी किसी भी घटना की जानकारी होने पर तुरंत सूचना दी जानी चाहिए। आयोग ने निर्देशानुसार कारों/वाहनों को, किसी भी परिस्थिति में, सुरक्षा वाहनों को छोड़कर, दस से अधिक वाहनों के काफिले में चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जहां भी आवश्यक हो, दो काफिलों के बीच 100 मीटर की दूरी के साथ 10 या उससे कम वाहनों के काफिले को तोड़ा जा सकता है। मतदाता का नाम मतदाता सूची में होने पर यदि कोई मतदाता सूचना पर्ची नहीं लाता है, तो उसे मतदान से वंचित नहीं किया जायेगा। मतदाता सूचना पर्ची मतदाता के पहचान वैध दस्तावेज की श्रेणी में नहीं आता है। जो मतदाता वोटर आईडी कार्ड प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दिखाना होगा। यथा- आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, , पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार, पीएसयू, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक, डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों, एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र , भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी आदि बैध है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत गैरकानूनी सभाओं पर प्रतिबंध और मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित घंटे के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि (23 मई, 2024 शाम 06ः00 बजेसे)के दौरान सभा, रैली व सार्वजनिक बैठकें आयोजित करने पर रोक है। 5 से अधिक व्यक्तियों को एक साथ इकट्ठा होने/आने-जाने की अनुमति नहीं है। घर-घर प्रचार के सिलसिले में 48 घंटों के दौरान घर-घर जाने पर रोक नहीं रहेगी। सी0ए0पी0एफ0 द्वारा एरिया डामिनेशन का कार्य मतदान दिवस से 02 दिवस पहले तक पूर्ण कर लिया जायेगा। इस अवधि में मदिरा, भांग, ताडी की दुकाने बन्द रखी जाएंगी। मतदान की तिथि दिनांक 25 मई 2024 पर मतदान केंद्रों के आसपास के 200 मीटर के क्षेत्र में किसी भी चुनाव प्रचार की अनुमति नहीं दी जाएगी।आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षकों और अधिकृत चुनाव/पुलिस अधिकारियों के अलावा किसी भी व्यक्ति को मतदान केंद्र की 100 मीटर की परिधि में मोबाइल फोन, वायरलेस सेट आदि ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिया कि बूथो पर समस्त व्यवस्थाये रहेगी। बूथो पर सिर्फ ड्यूटी में लगे मतदान कार्मिक ही मोबाइल फोन ले जा सकेगे। किसी भी प्रत्याशी द्वारा मतदाताओं को अपनी गाड़ी से बूथ पर लाता है तो उसके विरूद्ध कार्यवायी की जायेगी। बूथ के अन्दर प्रत्याशी या प्रत्याशी द्वारा नामित पीठासीन अधिकारी द्वारा अधिकृत मतदान अभिकर्ता (पोलिंग एजेन्ट) ही प्रवेश करेगे। इस अवसर पर उपरोक्त के अतिरिक्त अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) उमशंकर, समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त क्षेत्राधिकारी, वरिष्ठ कोषाधिकारी रमेन्द्र कुमार मौर्य, संबधित थानाध्यक्ष व अन्य उपस्थित रहे।

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