आपराधिक प्रवृत्ति के दो व्यक्तियों पर की प्रतिबंधात्मक कार्यवाही
50-50 हजार रुपये का बंध पत्र भरने व थाने में हाजिरी देने किया पाबंद
📝खरगोन से ब्यूरो चीफ अनिल बिलवे की रिपोर्ट…
खरगोन 16 जुलाई 2025। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री भव्या मित्तल ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियक के तहत कार्यवाही करते हुए आपराधिक प्रवृत्ति को 50-50 हजार रूपये का बंध पत्र भरने एवं 06-06 माह तक हर 15 दिवस के प्रति सोमवार को संबंधित थाने में उपस्थिति देने का आदेश दिया गया है।
आपराधिक प्रवृत्ति के खरगोन थाने के काजपुरा निवासी अजय ऊर्फ रविसिंग पिता सावनसिंह ऊर्फ सेवासिंग सिकलीगर एवं भीकनगांव थाना के फ्रिंगज निवासी भय्यु ऊर्फ चेतन पिता छगन मेहतर के कारण क्षेत्र में अशांति का माहौल निर्मित न हो और जनमानस को भयमुक्त करने के लिए कलेक्टर द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही कर इन दोनों व्यक्तियों को संबंधित थाना प्रभारी के समक्ष 50-50 हजार रुपये का बंधपत्र भरने कहा गया है कि उनके द्वारा कोई आपराधिक गतिविधियां नहीं की जायेंगी। इन दोनों व्यक्तियों को आगामी 06 माह तक हर 15 दिवस के प्रत्येक सोमवार को संबंधित थाना प्रभारी के समक्ष अपनी आमद देने कहा गया है। यदि ये आदेश उल्लंघन करते हैं तो म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 14 के तहत दंडित किए जाएंगे।