[15/02, 3:58 pm] पंकज पटेल एड: शासन की ओर से शासन का पक्ष शासकीय अधिवक्ता पंकज कुमार पटेल ने अपना पक्ष रखा
[15/02, 3:58 pm] पंकज पटेल एड: प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय अमरपाटन श्री दीपक शर्मा जी की अदालत में सत्र प्रकरण क्रमांक 296/2019धारा 307भा द वि के विचारण के मामले में अभियुक्त मुनेंद्र वर्मा पिता सुखलाल वर्मा निवासी बदरकोल थाना अतरौला जिला रीवा को दोषी पाते हुए 7 वर्ष के सश्रम कारावास और 2000/के अर्थदंड से दंडित किया गया
[15/02, 3:58 pm] पंकज पटेल एड: घटना इस प्रकार है दिनांक 18 9 2019 को समय करीब 2:00 बजे फरियाद या सीमा पटेल सीमा पटेल शासकीय महाविद्यालय अमरपाटन के पास अभियुक्त मुनेंद्र वर्मा हत्या करने के आशय से फरियाद या सीमा पटेल के ऊपर धारदार ब्लेड से गले में वार कर दिया जिससे उसकी मृत्यु हो सकती थी जिसकी रिपोर्ट फरियादियां द्वारा थाना अमरपाटन में की गई थाना अमरपाटन द्वारा अपराध क्रमांक 405/ 19 अपराध धारा 307 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया विवेचना उपरांत थाना अमरपाटन द्वारा चालान माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस माननीय न्यायालय द्वारा आयी साक्षी एवं मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त मुनेंद्र वर्मा को दोषी पाया और 7 साल के सश्रम कारावास एवं ₹2000 के अर्थ दंड से दंडित किया गया
[15/02, 3:58 pm] पंकज पटेल एड: प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय अमरपाटन श्री दीपक शर्मा जी की अदालत में सत्र प्रकरण क्रमांक 296/2019धारा 307भा द वि के विचारण के मामले में अभियुक्त मुनेंद्र वर्मा पिता सुखलाल वर्मा निवासी बदरकोल थाना अतरौला जिला रीवा को दोषी पाते हुए 7 वर्ष के सश्रम कारावास और 2000/के अर्थदंड से दंडित किया गया
[15/02, 3:58 pm] पंकज पटेल एड: घटना इस प्रकार है दिनांक 18 9 2019 को समय करीब 2:00 बजे फरियाद या सीमा पटेल सीमा पटेल शासकीय महाविद्यालय अमरपाटन के पास अभियुक्त मुनेंद्र वर्मा हत्या करने के आशय से फरियाद या सीमा पटेल के ऊपर धारदार ब्लेड से गले में वार कर दिया जिससे उसकी मृत्यु हो सकती थी जिसकी रिपोर्ट फरियादियां द्वारा थाना अमरपाटन में की गई थाना अमरपाटन द्वारा अपराध क्रमांक 405/ 19 अपराध धारा 307 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया विवेचना उपरांत थाना अमरपाटन द्वारा चालान माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस माननीय न्यायालय द्वारा आयी साक्षी एवं मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त मुनेंद्र वर्मा को दोषी पाया और 7 साल के सश्रम कारावास एवं ₹2000 के अर्थ दंड से दंडित किया गया