भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(2) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
सोशल मीडिया एवं सार्वजनिक आयोजनों पर रहेगी निगरानी
खरगोन 18 जुलाई 2025। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सुश्री भव्या मित्तल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(2) के तहत संपूर्ण जिले की राजस्व सीमा में आगामी दो माह के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश जिले की साम्प्रदायिक पृष्ठभूमि, पूर्व में रामनवमी जुलूस के दौरान हुए तनाव और आगामी धार्मिक आयोजनों के दृष्टिगत, कानून-व्यवस्था, सार्वजनिक शांति एवं साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से जारी हुआ है। आदेश में कहा गया है कि किसी भी धार्मिक, सामाजिक या राजनीतिक आयोजन के लिए पूर्व अनुमति अवश्य ली जाए तथा आयोजनों या सोशल मीडिया पर भड़काऊ नारे, संदेश, फोटो, वीडियो, पोस्टर-बैनर आदि का प्रचार-प्रसार पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
आदेश में सोशल मीडिया ग्रुप एडमिन की जिम्मेदारी तय करते हुए कहा गया है कि धार्मिक भावना भड़काने वाला कोई भी कंटेंट ना तो पोस्ट हो, ना ही फारवर्ड/शेयर, अन्यथा ग्रुप एडमिन के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। होगी। साथ ही सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, अफवाह फैलाने या साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न करने वाले किसी भी मुद्रण/प्रकाशन, साइबर कैफे में बिना पहचान-पत्र के इंटरनेट उपयोग पर भी रोक लगाई गई है। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की चेतावनी दी गई है। यह आदेश 18 जुलाई 2025 से प्रभावशील रहेगा और जरूरत पड़ने पर इसकी अवधि राज्य सरकार द्वारा छह माह तक बढ़ाई जा सकती है।
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