मध्य प्रदेश के धार जिले में खुले आम उड़े नियम कानून की धज्जिया
*होली में 4 मार्च को मदिरा की बिक्री रहेगी प्रतिबंधित* मदिरा की बिक्री खरीदने, भण्डारण और परिवहन पर प्रतिबंध के आदेश 4 मार्च को सभी कम्पोजिट मदिरा दुकानें तथा गोदाम बंद रहेंगे। यह आदेश मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 (1) में प्रदत्तशक्तियों का प्रयोग होली का त्यौहार शांतिपूर्वक मनाये जाने की दृष्टि से जारी है। कलेक्टर पुलिस अधीक्षक तथा सहायक आयुक्त आबकारी को प्रतिबंध का कठोरता से पालन कराने के निर्देश हैं। लेकिन धार जिले के पीथमपुर मे नूतन नगर महू नीमच रोड पर सीसी पवार चौरहे मे शराब की बिक्री जारी रही जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक आबकारी आयुक्त लगे सीसी टीवी कैमरे के आधार पर नगर में खुलेआम नियम कानून की उड़ाने वालों की खिलाफ कठोर आत्मक कार्रवाई करने का पहल करेंगे क्या?
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