
जिले में सार्वजनिक आयोजनों के लेकर कलेक्टर ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश
📝खरगोन 18 जुलाई 2025। खरगोन जिले में कानून-व्यवस्था बनाये रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री भव्या मित्तल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 (2) के तहत सख्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश जिले की सांप्रदायिक संवेदनशीलता और पूर्व में हुई घटनाओं के मद्देनज़र पारंपरिक जुलूसों को छोड़कर आकस्मिक जुलूस, प्रदर्शन, धरना-आंदोलन, पुतला-दहन जैसी गतिविधियों के लिए विस्तृत गाइडलाइन निर्धारित करता है। बिना अनुमति ऐसे किसी भी आयोजन का संचालन प्रतिबंधित रहेगा जिससे आम जनता के आवागमन, यातायात या व्यवसाय में बाधा उत्पन्न हो।
आदेश में बताया गया है कि आयोजनकर्ताओं के लिए यह जरूरी किया गया है कि आयोजन पूर्णतः शांतिपूर्ण और हिंसारहित हों, आग्नेय अस्त्रों या उसकी कोई प्रतिकृति न तो लेकर चलेगा और न ही उसका उपयोग करेगा। ध्वनि प्रदूषण अथवा किसी प्रकार का शोर शाराबा अथवा नियमिति व्यवस्थाओं का उल्लंघन नहीं करेगा। किसी भी मार्ग, सड़क या सार्वजनिक रास्ते को बाधित करना या रोकना सख्त वर्जित है। नगरीय क्षेत्र के समस्त आयोजनों के लिए संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी/नगर दण्डाधिकारी द्वारा नगर पुलिस अधीक्षक अनुविभागीय अधिकारी पुलिस से जॉच/अभिमत प्राप्त किये जाने के उपरांत संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी/नगर दण्डाधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान की जावेगी। पूर्व से आयोजित हो रहे आयोजनों के संबंध में आवेदन कम से कम 15 दिवस पूर्व आवेदन दिया जाना अनिवार्य होगा।
सभी आयोजनों में पर्याप्त संख्या में वॉलेंटियर्स रखने, उनकी जानकारी संबंधित थाने को देने, रैली के रूट को यातायात बाधित न हो इसके लिए कम दूरी व अप्रस्तुत मार्ग चुनने जैसी व्यवस्था अनिवार्य है। बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र (जैसे डीजे, माइक आदि) का उपयोग प्रतिबंधित है। किसी भी सार्वजनिक भवन, खंभे या संपत्ति पर झंडे, बैनर, पोस्टर आदि लगाना पूर्णतः वर्जित है। निजी संपत्ति पर लगाने के लिए भी संपत्ति स्वामी की लिखित अनुमति प्रस्तुत करनी होगी।