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सीईओ जिला पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत बोरखेड़ा की सरपंच को पद पृथक करने संबंधी नोटिस किया जारी

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सीईओ जिला पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत बोरखेड़ा की सरपंच को पद पृथक करने संबंधी नोटिस किया जारी

खण्डवा//मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पंधाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार ग्राम पंचायत बोरखेड़ा की सरपंच श्रीमति ज्ञानीबाई पति रूमसिंह द्वारा 5वें राज्य वित्त आयोग अन्तर्गत राशि 7 लाख 38 हजार 358 रूपये कार्यालयीन व्यय एवं अन्य सामग्रीक्रय/व्यय मद में बिना किसी कार्ययोजना के तथा बिना किसी तकनीकी स्वीकृति/प्रशासकीय स्वीकृत का अनियमित व्यय किया गया है, जो संदेहास्पद होकर गंभीर वित्तीय अनियमितता किया जाना परिलक्षित करता है। श्रीमति ज्ञानीबाई पति रूमसिंह,सरपंच ग्राम पंचायत बोरखेडा,जनपद पंचायत पंधाना के उक्त कृत्य के कारण मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत डॉ. नागार्जुन बी. गौड़ा द्वारा सरपंच श्रीमति ज्ञानी बाई को म.प्र. पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत पद पृथक करने संबंधी नोटिस जारी किया गया है। जनपद पंचायत पंधाना अन्तर्गत ग्राम पंचायत बोरखेड़ा में वन विभाग की भूमि पर अवैध अतिक्रमण में भी सरपंच श्रीमति ज्ञानी बाई पति रूमसिंह की संलिप्तता पायी गयी है।

 

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