ग्रामीण क्षेत्र में निजी भूमि पर वृक्ष कटाई की अनुमति ऑनलाइन लेना अनिवार्य
📝🎯 खरगोन से अनिल बिलवे की रिपोर्ट…
राजस्व विभाग के राजपत्र 13 जनवरी 2023 अनुसार ग्रामीण क्षे़त्र में वृक्षों को काटे जाने के लिए पटवारी की रिपोर्ट पर ग्राम पंचायत को अधिकृत किया गया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री आकाश सिंह ने बताया कि पंचायत राज संचालनालय भोपाल के निर्देशानुसार 01 अप्रैल 2025 से किसी भी प्रकार का सरपंच द्वारा जारी किया गया ऑफलाईन अनुज्ञा पत्र मान्य नहीं होगा। निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई की अनुज्ञा संबंधी प्रक्रिया पंचायत दर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन संपादित की जाएगी। 01 अप्रैल 2025 से किसी भी प्रकार का सरपंच द्वारा जारी किया गया ऑफलाईन अनुज्ञा पत्र मान्य नहीं होगा।
पंचायत प्रकोष्ठ की परियोजना अधिकारी शर्मीला मंडलोई ने बताया कि आवेदन पत्र की प्रविष्टि एवं स्वीकृति की प्रक्रिया से अवगत कराने के उद्देश्य से पंचायत के पदाधिकारियों, सचिव, पटवारी, राजस्व निरिक्षक, ग्राम रोजगार सहायक, उपयंत्री एवं अन्य मैदानी कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। आगामी समय में इस कार्य की प्रभावी मॉनिटरिंग भी की जाएगी।