रिपोर्टर रामपाल यादव गुना
गुना। जिला खाद्य आपूर्ति ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न प्राप्त कर रहे समस्त उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि शासन के निर्देशों के अनुसार प्रतिमाह 1 तारीख से 30 तारीख के मध्य शासकीय उचित मूल्य दुकान पर जाकर राशन प्राप्त करें। पूर्व माह का राशन वर्तमान माह में लेने की सुविधा शासन स्तर से बंद कर दिया गया। तथा उपभोक्ता 3 माह तक लगातार उचित मूल्य दुकान पर जाकर राशन प्राप्त नहीं करते है तो शासन स्तर से स्वत: ही हितग्राही की पात्रता पर्ची निरस्त हो जावेगी। यदि उपभोक्ता मजदूरी या अन्य कारण से जिला/राज्य के बाहर जाते है तो वे शासन द्वारा प्रारंभ की गई योजना वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत पॉटिविलिटी/मोबाईल पर ओटीपी के माध्यम से राशन प्राप्त कर सकते हैं तथा हितग्राही को अन्य जिला/राज्य में वहां की उचित मूल्य दुकान से राशन प्राप्त करने में कोई असुविधा होती है तो वह जिला आपूर्ति अधिकारी गुना के दूरभाष क्रमांक 8965847969 पर सम्पर्क करें सकते है। समस्त उपभोक्ता प्रतिमाह 1 तारीख से 30 तारीख के मध्य राशन प्राप्त करे