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सिवनी में गौवंश वध की साजिश का पर्दाफाश, पुलिस ने 17 गौवंश बचाए , जंगल में चल रही थी गौवंश वध की तैयारी, जामुनपानी से 10 और जटलापुर से 7 गौवंश मुक्त


17 गौवंश मुक्त, 5 आरोपी गिरफ्तार, अवैध चंदे की राशि और हथियार जब्त
सिवनी जिले में बकरीद पर्व के दौरान गौवंश वध की कथित साजिश को सिवनी पुलिस ने समय रहते विफल कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 17 गौवंश को मुक्त कराया, 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया तथा अवैध रूप से एकत्रित की गई चंदे की राशि, मोबाइल फोन और गौवध में प्रयुक्त धारदार हथियार जब्त किए हैं।

यह पूरी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सिवनी श्री कृष्ण लालचंदानी (भा.पु.से.) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री दीपक मिश्रा के मार्गदर्शन में की गई। बकरीद पर्व को देखते हुए जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और गौवंश अपराधों पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पुलिस लगातार सतर्क थी।

मुखबिर की सूचना पर हुई कार्रवाई
पुलिस को 28 मई 2026 को बकरीद ड्यूटी के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि हड्डी गोदाम क्षेत्र निवासी मौलाना मजीद खान द्वारा मुस्लिम समाज के लोगों से बकरीद में गौवंश की कुर्बानी के नाम पर धन एकत्रित किया जा रहा है तथा अवैध रूप से गौहत्या की योजना बनाई गई है।

सूचना को गंभीरता से लेते हुए एसडीओपी सिवनी श्री सचिन परते के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए टीपू सुल्तान चौक स्थित अरबाज खान के स्लॉटर हाउस के पास से मजीद खान को हिरासत में लिया।

मोबाइल जांच में हुआ बड़ा खुलासा
पुलिस पूछताछ और मोबाइल जांच में सामने आया कि आरोपी मजीद खान ने इमरान पटेल, मौलाना आसिफ, साकिर अली एवं रफीक खान से चंदे के रूप में करीब 27,500 रुपये एकत्रित किए थे। इसी राशि से शेख आबिद निवासी जटलापुर से 7 गौवंश खरीदे गए थे, जिन्हें ग्राम जटलापुर के जंगल में कुर्बानी के उद्देश्य से बांधकर रखा गया था।

जांच के दौरान यह भी पता चला कि बरेली शरीफ निवासी अब्दुल्ला मुसलमान से 48 गौवंश की कुर्बानी के लिए लगभग 80 हजार रुपये का सौदा तय हुआ था। आरोपी निजाम उर्फ अबू बकर के माध्यम से मुक्कदीर शाह निवासी छपारा द्वारा 10 गौवंश ग्राम जामुनपानी के जंगल में बांधकर रखे गए थे। पुलिस के अनुसार शेष 38 गौवंश दो दिनों के भीतर उपलब्ध कराए जाने थे।

17 गौवंश कराए मुक्त
पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए ग्राम जटलापुर के खेत से 7 और ग्राम जामुनपानी के जंगल से 10 गौवंश मुक्त कराए। सभी गौवंशों के मुंह, गर्दन और पैर रस्सियों से क्रूरतापूर्वक बांधे गए थे तथा उनके खाने-पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी। पुलिस ने सभी गौवंशों को विधिवत जप्त कर सुरक्षित गौशाला भिजवाया।

पांच आरोपी गिरफ्तार
इस मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें मजीद खान, शेख आबिद, साकिर अली, रफीक एवं मुक्तदीर अहमद शामिल हैं। पुलिस ने मजीद खान, शेख आबिद और मुक्तदीर अहमद का पुलिस रिमांड लिया है, जबकि अन्य आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।

जब्त की गई सामग्री
कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 17 गौवंश, 5 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, गौवध में प्रयुक्त बका और अन्य धारदार हथियार जब्त किए हैं।

इन धाराओं के तहत मामला दर्ज
आरोपियों के विरुद्ध म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4, 6 और 9, पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11(1), म.प्र. कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा 7 और 10 सहित भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है।

पुलिस अधीक्षक की अपील
पुलिस अधीक्षक श्री कृष्ण लालचंदानी ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि गौवंश तस्करी या अवैध वध जैसी गतिविधियों की जानकारी तत्काल डायल-112 या नजदीकी थाना पुलिस को दें। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी तथा 5 हजार रुपये का नगद पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा।

इन अधिकारियों और कर्मचारियों की रही अहम भूमिका
इस पूरी कार्रवाई में एसडीओपी सचिन परते, निरीक्षक सतीश तिवारी, उप निरीक्षक डालचंद ग्यारसिया, सहायक उप निरीक्षक जसवंत ठाकुर सहित पुलिस टीम के कई अधिकारियों और कर्मचारियों की विशेष भूमिका रही। पुलिस अधीक्षक ने पूरी टीम की सराहना की है।

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