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नरवाई जलाने वालों पर अब लगेगा अर्थदण्ड

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नरवाई जलाने वालों पर अब लगेगा अर्थदण्ड

खण्डवा//पर्यावरण सुरक्षा के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश के पालन में वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, 1981 के अंतर्गत जिले में गेहूँ एवं अन्य फसलों की कटाई उपरांत फसल अवशेषों को खेतों में जलाये जाने को प्रतिबंधित किया गया है।
#कलेक्टर श्री ऋषव गुप्ता द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से सम्पूर्ण जिले में लागू हो गये हैं। इस आदेश का उल्लंघन किये जाने पर सम्बंधित व्यक्ति व निकाय से पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि दण्डस्वरुप वसूल की जाएगी। ऐसा कोई व्यक्ति, निकाय या कृषक जिनके पास 2 एकड़ तक भूमि है तो उसको नरवाई जलाने पर पर्यावरण क्षति के रूप में 2500 रूपये राशि प्रति घटना के मान से आर्थिक दण्ड भरना होगा। ऐसा कोई व्यक्ति, निकाय व कृषक जिनके पास 2 से 5 एकड़ तक भूमि है तो उसको नरवाई जलाने पर पर्यावरण क्षति के रूप में 5 हजार रूपये राशि प्रति घटना के मान से आर्थिक दण्ड भरना होगा। ऐसा कोई व्यक्ति, निकाय व कृषक जिनके पास 5 एकड़ से अधिक भूमि है तो उसको नरवाई जलाने पर पर्यावरण क्षति के रूप में 15 हजार रूपये प्रति घटना के मान से आर्थिक दण्ड भरना होगा।
उप संचालक कृषि श्री नीतेश यादव ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा जारी मार्गदर्शी निर्देश अनुसार नरवाई जलाने जैसे कृत्यों में शामिल ऐसे व्यक्तियों जो समझाईश के बाद भी बार-बार उल्लंघन करते हैं, ऐसे व्यक्तियों अथवा बड़े पैमाने पर पराली जलाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जावे। जिन किसानों को पिछले 3 वर्षों से एक ही ग्राम में फसल अवशेष जलाते हुए चिन्हित किया गया है तथा समझाइश के बाद भी ऐसा कृत्य करते हैं, तो उन्हें मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए अपात्र घोषित करने की कार्यवाही की जा सकती है। इसके बाद भी,यदि आगामी वर्ष में उसी ग्राम की राजस्व सीमा में पुनः नरवाई जलाने की घटना पाई जाती है तो उस ग्राम के सभी किसानों की उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय करने से तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित करने की कार्यवाही की जा सकती है। यह कार्यवाही राजस्व विभाग द्वारा अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाएगी। उप संचालक कृषि श्री यादव ने बताया कि नरवाई जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। कर्तव्यस्थ किये गये जिस अधिकारी के क्षेत्र में नरवाई जलाने की घटना संज्ञान में आएगी, तो उस अधिकारी के विरूद्ध भी कार्यवाही की जाएगी।

 

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