कटनीमध्यप्रदेश

कटनी शहर में मालवाहक वाहनों और भारी वाहनों का प्रवेश अब प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक रहेगा प्रतिबंधित

कटनी शहर में मालवाहक वाहनों और भारी वाहनों का प्रवेश अब प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक रहेगा प्रतिबंधित

कटनी से सौरभ श्रीवास्तव की रिपोर्ट 

 

एस डी एम ने बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर जारी किया संशोधित आदेश

 

कटनी (4 मार्च ) – कटनी शहर में मालवाहक वाहनों और भारी वाहनों का प्रवेश अब प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा।

 

एस डी एम कटनी श्री प्रदीप कुमार मिश्रा ने इस संबंध में पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन किया है। इसके मुताबिक अब कटनी शहर में चाका-बाईपास, पीर बाबा-बाईपास, जुहला-बाईपास तथा पन्ना मोड़ से भारी वाहन एवं मालवाहक वाहनों के आवागमन को प्रतिदिन,प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक के लिये वर्जित किया जाता है। यह व्यवस्था 25 मार्च तक प्रभावशील रहेगी।

 

यह संशोधित आदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल एवं केन्द्रीय शिक्षा मंडल द्वारा बोर्ड कक्षाओं की परीक्षाएं संचालित होने के फलस्वरूप परीक्षाओं के पेपर छूटने पर अचानक शहर में यातायात दबाव होने के कारण वाहन दुर्घटना एवं जनहानि की संभावनाओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से जारी किया गया है। पूर्व में जारी आदेश में कटनी शहर में चाका-बाईपास, पीर बाबा-बाईपास, जुहला-बाईपास तथा पन्ना मोड़ से भारी वाहन एवं मालवाहक वाहनों के आवागमन को प्रतिदिन, प्रातः 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक के लिये ही वर्जित किया गया था। लेकिन अब कटनी शहर में भारी वाहन एवं मालवाहक वाहनों के आवागमन को प्रतिदिन, प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक के लिये वर्जित कर दिया गया है।

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