ताज़ा ख़बरें

पारेषण लाईन में हो रही चोरी करने वालों के विरूद्ध होगी दंडात्मक कार्यवाही

खास खबर

पारेषण लाईन में हो रही चोरी करने वालों के विरूद्ध होगी दंडात्मक कार्यवाही
खण्डवा 21 जनवरी 2025 – महाप्रबंधक पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड खंडवा/बैतूल द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि पावरग्रिड द्वारा अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली पर नियंत्रण और राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय विद्युत प्रचालन की जिम्मेदारी के साथ विद्युत के बड़े पैमाने पर पारेषण कार्य कर रही है। पावरग्रिड द्वारा अंतर क्षेत्रीय विद्युत पारेषण को सुदृढ़ करने के लिए खंडवा में विभिन्न 400 के.वी पारेषण लाइनों का निर्माण किया गया है। प्रचालन की स्थिति में इन लाइन में लगभग 2200 मेगावाट विद्युत का प्रवाह होता है। विगत महीनों में टिटगाँव, नागचुन एवं बेड़िया खुर्द में लगातार चोरियों के कारण कुछ टावर कमजोर एवं संवेदनशील हो गए हैं। ट्रांसमिशन लाईन के टावर कई एम.एस. एंगल के संयोजन से संरचनित होते हैं। एम.एस.एंगल की चोरी भारी बवंडर और तूफान के प्रति इन टावरों को कमजोर और संवेदनशील बना देती है जिसके कारण कई आंधी तूफान में टावर गिरने से सम्पूर्ण क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था बाधित होती है एवं शासन को भी राजस्व की हानि होती है।
पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड खण्डवा/बैतूल का कार्य लोकहित एवं सार्वजनिक सम्पत्ति होकर निर्बाध विद्युत आपूर्ति की संचार के लिए है। यह घटना लोकहित एवं निर्बाध विद्युत संचार में व्यवधान उत्पन्न करने वाला है तथा एम.एस.एंगल की चोरी लोक व्यवस्था बनाये रखने में बाधक है तथा समाज के लिए आवश्यक सेवा पूर्ति की व्यवस्था बनाये रखने के लिए हानिकारक होकर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3(2) के तहत दण्डनीय कृत्य है। इस पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अनूप कुमार सिंह ने पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड खण्डवा/बैतूल द्वारा संचालित कार्य में किसी प्रकार के असहयोग या व्यवधान डालने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 एवं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत कार्यवाही की जावेगी।

Show More
Back to top button
error: Content is protected !!