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सोनू परोचिया हत्याकांड में कोर्ट ने सुनाया फैसला

मृतक सोनू परोचिया

त्रिलोक न्यूज । मण्डला । माननीय विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) न्यायालय, जिला मण्डला द्वारा एक जघन्य एवं सनसनीखेज हत्या के प्रकरण में पाँच आरोपियों को दोषी पाते हुए कठोर दण्ड से दण्डित किया है।

दोषी पाए गए आरोपियों में हैप्पी उर्फ मयूर यादव पिता गणेश यादव, उम्र 32 वर्ष, निवासी स्वामी सीताराम वार्ड, मण्डला; आयुष यादव पिता मोतीलाल यादव, उम्र 21 वर्ष, निवासी बिनैका तिराहा, थाना मण्डला; विपिन मरकाम पिता कमला प्रसाद, उम्र 21 वर्ष, निवासी ग्राम बरगांव, थाना बीजाडांडी; पीयूष मरावी पिता हरिशचन्द्र मरावी, उम्र 21 वर्ष, निवासी लाल बहादुर शास्त्री वार्ड, मण्डला तथा रवि यादव पिता लालाराम यादव, उम्र 24 वर्ष, निवासी ग्राम सिझौरा, थाना बिछिया, जिला मण्डला शामिल हैं।

माननीय न्यायालय ने आरोपियों हैप्पी यादव, आयुष यादव, विपिन मरकाम तथा पीयूष मरावी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302, 120-बी, 307, 201, आयुध अधिनियम की धारा 25(1-ख) (क)/27, मोटरयान अधिनियम की धारा 146/196, 3/181 तथा एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(2) (v) के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया। आरोपी रवि यादव को आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-ख) (क) के अंतर्गत 7 वर्ष का कठोर कारावास तथा जुर्माने की सजा सुनाई गई। सभी आरोपियों पर कुल 40,500 रुपये का अर्थदण्ड भी आरोपित किया गया।

घटना 26 जून 2020 की रात की है, जब प्रार्थी दिगम्बर उर्फ दिग्गू अपने मित्रों के साथ साहिल परोचिया का जन्मदिन मनाकर लौट रहा था। नीरज और सोनू परोचिया के साथ वह एक ही स्कूटी पर सवार था। गुरुद्वारा महाराजपुर के पास हैप्पी यादव और उसके साथियों ने बोलेरो वाहन से स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे वे सभी गिर पड़े। गिरने के बाद हैप्पी यादव ने सोनू परोचिया को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना के पश्चात आरोपी वहां से फरार हो गए।

थाना महाराजपुर में मर्ग क्रमांक 27/20 तथा अपराध क्रमांक 195/20 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना की गई। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

शासन की ओर से इस प्रकरण में प्रभावशाली पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री सरमन सिंह ठाकुर द्वारा की गई। न्यायालय द्वारा दिया गया यह निर्णय पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

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