खरगोनमध्यप्रदेश

नेशनल लोक अदालत में नगर पालिका के 6535 प्रकरणों मैं से 1240 प्रकरणों का हुआ निराकरण

63 लाख 33 हजार 777 रुपये की हुई वसुली

नेशनल लोक अदालत में नगर पालिका के 6535 प्रकरणों में से 1240 प्रकरणो का हुआ निराकरण

 

 63 लाख 33 हजार 777 रुपये की हुई वसूली

 

 

📝खरगोन से अनिल बिलवे की रिपोर्ट…

नगर पालिका खरगोन द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 की अंतिम नेशनल लोक अदालत 08 मार्च को आयोजित हुई। बकायाधारियों को वसूली कर्मचारीयों द्वारा बिल, नोटिस अंतिम सूचना पत्र जारी किये जाने पर भी बकाया राशि का भुगतान नही किये जाने संबंधितों के प्रकरण नेशनल लोक अदालत में प्रस्तुत किये जावेगें।

 

       मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री एम.आर. निंगवाल द्वारा बताया गया कि नगर पालिका के बकायादारों द्वारा संपत्तिकर, समेकितकर, जलकर, दुकान किराया, ब्लाक लीज व अन्य करों का भूगतान नही किया गया है। ऐसे बकायादारों के संपत्तिकर के 3255, जलकर के 3180 प्रकरण एवं दुकान किराया के 100 प्रकरण इस प्रकार कुल 6535 बकायाधारियों के प्रकरण तैयार कर लोक अदालत में रखे गए। सीएमओ श्री निंगवाल द्वारा भी बताया गया कि शहर में बकायादारों के बकाया के अभाव में नल संयोजन विच्छेद किये जाकर बकाया वसूली की कार्यवाही भी की जा रही है।

 

प्र.राजस्व अधिकारी श्री महेश वर्मा लद्वारा बताया गया कि राजस्व करों, शुल्को आदि की बकाया राशि वसूली के लिए निकाय द्वारा बकायादारों से डोर-टू डोर संपर्क कर वसूली कार्यवाही भी निरंतर जारी है। इसके उपरांत भी बार बार संपर्क करने पर भी जिन बकायादारों के द्वारा अपनी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है, ऐसे बकायादारों के नल कनेक्शन काटने की कार्यवाही निकाय द्वारा की जा रही। जो 31 मार्च 2025 वर्षान्त तक निरंतर जारी रहेगी। इसी के साथ जब्ती कुर्की की कार्यवाही भी की जा रही है। अब तक 04 दुकाने भी सील की जा चुकी है। संपत्तिकर में दी जाने वाली आवासीय प्रयोजन पर 50 प्रतिशत की छुट का लाभ भी 31 मार्च 2025 तक ही प्राप्त होगा। इसके पश्चात बकाया राशि जमा कराने वाले करदाताओं को उक्त छुट का लाभ नही मिल सकेगाब संपूर्ण आरोपित कर की राशि का भुगतान करना अनिवार्य रहेगा। वसूली की कार्यवाही युद्ध स्तर पर जारी रहेगी। लोक अदालत नगरपालिका द्वारा 63 लाख 33 हजार 777 रुपये की वसूली की गई है। निकाय द्वारा शत प्रतिशत वसूली करने के लिए सतत प्रयास किये जा रहे है।

 

 नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमति छाया जोशी द्वारा बकायाधारियों से अपील की गई है कि वे अपने बकाया एवं चालु करों की राशि का भूगतान 31 मार्च 2025 के पूर्व जमा कर संपत्तिकर में दी जाने वाली आवासीय प्रयोजन पर 50 प्रतिशत की छुट का लाभ भी प्राप्त करें। लोक अदालत न्यायालय परिसर खरगोन में उपस्थित होकर प्रकरणों का निराकरण करा कर लाभांवित हो अथवा नगर पालिका कार्यालय में अपनी बकाया राशि का भुगतान कर दी जाने वाली अधिभार राशि में छुट का लाभ ले तथा नगर पालिका द्वारा की जाने वाली अशोभनीय कार्यवाही से बचें और एक अच्छे नागरिक होने का परिचय दें।

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