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शादी हेतु अनुदान योजना में पंजीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ

*चित्रकूट -* जिला समाज कल्याण अधिकारी ज्ञानेन्द्र सिंह भदौरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2024 – 25 में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान योजना में पंजीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है। योजनान्तर्गत पोर्टल http://shadianudan.upsdc.gov.in पर आनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है,आवेदक द्वारा आनलाइन आवेदन शादी की तिथि के 90 दिन पूर्व अथवा शादी के 90 दिन पश्चात तक करना अनिवार्य है। आनलाइन आवेदन करने हेतु आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो, आवेदक तथा आवेदक की पुत्री जिसकी शादी की तिथि निर्धारित है, के आधार कार्ड, आवेदक की आय शहरी क्षेत्र में रू० 56,460/- प्रतिवर्ष तथा ग्रामीण क्षेत्र में रू0 46,080/- से अधिक न हो, शादी की तिथि को कन्या की उम्र 18 वर्ष तथा वर की उम्र 21 वर्ष से कम न हो तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों को तहसील द्वारा आनलाइन निर्गत जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। पति की मृत्यु के उपरांत निराश्रित महिला तथा विकलांग आवेदक को वरीयता प्रदान की जायेगी। एक परिवार से अधिकतम 02 पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान योजना का लाभ मिलेगा। योजनान्तर्गत पात्र आवेदकों को रू0 20,000/- की धनराशि से लाभान्वित किया जायेगा। आवेदक का बैंक खाता रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा अधिकृत ऐसे बैंक में होना चाहिये जो कोर बैंकिंग सिस्टम के अधीन हैं, जिन्हें आई०एफ०एस० कोड प्रदत्त हैं तथा पी०एफ०एम०एस० पर पंजीकृत हैं ताकि ई-पेमेंट के माध्यम से धनराशि अंतरित की जा सके,अतः जनपद के समस्त नागरिकों से अनुरोध है कि योजना से लाभान्वित होने के लिये आनलाइन पोर्टल http://shadianudan.upsdc.gov.in पर शीघ्र आनलाइन आवेदन करें तथा योजना का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिये अपने विकास खण्ड/नगर पालिका/नगर पंचायत अथवा जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, विकास भवन में सम्पर्क कर सकते हैं।

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