खरगोनमध्यप्रदेश

सरपंच एवं जनपद सदस्य के रिक्त पदों के निर्वाचन के लिए मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी

 खरगोन से अनिल बिलवे की रिपोर्ट /

सरपंच एवं जनपद सदस्य के रिक्त पदों के निर्वाचन के लिए मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी

 

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सरपंच एवं जनपद पंचायत सदस्य के रिक्त पदों का निर्वाचन एकीकृत पोलिंग बूथ मैनेजमेंट सिस्टम और पेपरलेस बूथ के माध्यम से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।

 

खरगोन जिले में जनपद पंचायत भगवानपुरा के क्षेत्र क्रमांक 09 के अंतर्गत ग्राम पंचायत गढ़ी, दाउतखेड़ी एवं अंजनगांव से जनपद सदस्य के रिक्त पद का निर्वाचन किया जाना है। इसी प्रकार जनपद पंचायत भीकनगांव के अंतर्गत ग्राम पंचायत खेरदा में सरपंच के रिक्त पद का निर्वाचन किया जाना है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री भव्या मित्तल ने रिक्त पदों वाली पंचायतों की 01 जनवरी 2025 की स्थिति में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए रजिस्ट्रीकरण एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं।

 

जनपद पंचायत भगवानपुरा की पंचायत की मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व खरगोन को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं तहसीलदार भगवानपुरा को सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार जनपद पंचायत भीकनगांव की पंचायतों की मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भीकनगांव को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं तहसीलदार भीकनगांव को सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया गया है। अपर कलेक्टर खरगोन को मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया गया है।

 

रिक्त पदों वाली पंचायतों की मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 20 फरवरी को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची का ग्राम पंचायत एवं अन्य विहित स्थानों पर प्रकाशन किया जाएगा। मतदाता सूची में नाम शामिल करने, मृत या बाहर जा चुके लोगों के नाम हटाने तथा गलत नामों को संशोधित करने के लिए दावे आपत्ति 20 फरवरी से 25 फरवरी को अपरान्ह 03 बजे तक प्राप्त किये जाएंगे। प्राप्त दावे आपत्तियों के निराकरण की अंतिम तिथि 28 फरवरी रखी गई है। 06 मार्च 2025 को दावे आपत्तियों के निराकरण के बाद फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची का ग्राम पंचायत तथा अन्य विहित स्थानों पर प्रकाशन कर दिया जाएगा।

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