ग्राम पंचायत रोन में आयोजित हुआ विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर
गढ़ाकोटा सागर से राजेंद्र साहू की रिपोर्ट
मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार माननीय श्री महेश कुमार शर्मा, प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष एवं श्री अजय सिंह जिला न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सागर के मार्गदर्शन में, सुश्री सोनल सिंह जादौन, व्यवहार न्यायाधीश/अध्यक्ष, तहसील विधिक सेवा समिति गढ़ाकोटा के दिशा-निर्देशन में, श्री अम्बर श्रीवास्तव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सिविल न्यायालय गढाकोटा, जिला सागर के मुख्य आतिथ्य में ग्राम पंचायत रोन, तहसील गढाकोटा, जिला सागर में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
उक्त कार्यक्रम में न्यायाधीश श्री अम्बर श्रीवास्तव ने किशोर न्याय अधिनियम, बाल अपराध, साईबर अपराध, घरेलु हिंसा, आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन के लिये विधिक सेवा योजना, ऐसिड हमले के पीड़ितों के लिये विधिक सेवा योजना, मध्यप्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना से संबंधित जानकारी प्रदान की।
अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ गढ़ाकोटा श्री जमील कुरैशी ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिये विधिक सेवा योजना, साथ ही निःशुल्क विधिक सहायता योजना, जिसके अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को निःशुल्क अधिवक्ता प्रदान किया जाता है, के बारे में भी लोगों को बहुमूल्य जानकारी प्रदान की।
शिविर प्रभारी श्री सचिन साहू ने लोकोपयोगी सेवा लोक अदालत तथा न्यायालयीन कार्यो को सरल एवं सुगम बनाने हेतु ई-सेवा तथा ई-न्यायालय से संबंधित जानकारी दी।
इसके साथ ही अधिवक्ता श्री डी.पी. लड़िया, श्री महेन्द्र कुर्मी, श्री राजाराम कोरी ने भी कानून से संबंधित महत्वपूर्ण जानकरी प्रदान की।
उक्त कार्यक्रम में ग्राम पंचायत रोन के सरपंच, सचिव, ग्राम रोजगार सहायक सहित ग्रामवासी उपस्थित रहे।