
*”टिक्कड़” केंटीन में अवैध रूप से रखे 27 एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए*
*आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत होगी कार्यवाही*
खंडवा 14 मार्च 2026, एलपीजी गैस सिलेंडर के अवैध भंडारण की जांच के लिए कलेक्टर श्री ऋषव गुप्ता ने राजस्व विभाग, पुलिस विभाग तथा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के दल गठित किए हैं। राजस्व एवं खाद्य विभाग के संयुक्त दल ने शुक्रवार रात्रि में सिविल लाइन्स नगर खण्डवा स्थित टिक्कड़ कैन्टीन पर छापामार कार्रवाई करते हुए एलपीजी सिलेंडर के दुरूपयोग होते हुए पकड़ा। इस दल में सहायक कलेक्टर डॉ. श्रीकृष्ण सुशीर, सिटी मजिस्ट्रेट श्री बजरंग बहादुर सिंह, प्रभारी सहायक आपूर्ति अधिकारी श्री अमित चौहान, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री रोहित देवल, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री दानिश खान शामिल थे। जांच के दौरान टिक्कड़ कैन्टीन के प्रबंधक दीपक अरझरे की उपस्थिति में परिसर में भारत गैस कंपनी के 47.5 के.जी. क्षमता के 21 कमर्शियल सिलेण्डर व 19 किलोग्राम क्षमता के 10 कमर्शियल सिलेंडर एवं एच.पी.गैस कंपनी के 4 कमर्शियल सिलेंडर पाए गए।
इस दौरान मैनेजर दीपक अरझरे से पूछताछ कर गैस कनेक्शन के दस्तावेज़ मांगे गए, तो उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से मिलान करने पर मौके पर बिना वैध कनेक्शन दस्तावेज़ के भारत गैस कंपनी के 47.5 कि.ग्रा. क्षमता के 9 भरे सील पैक व 6 खाली सिलेण्डर सहित कुल 15 सिलेण्डर पाए गए। इसके अलावा 19 कि.ग्रा. क्षमता के भारत गैस कंपनी के भरे हुए 4 सिलेण्डर व खाली 4 सिलेण्डर एवं एच.पी. कंपनी के 4 खाली गैस सिलेण्डर पाए गए। इस प्रकार अवैध रूप से कुल 27 एलपीजी सिलेंडर परिसर में रखे पाए गए, जिस पर जांचकर्ता अधिकारी द्वारा जब्त किए गए। जप्तशुदा सिलेंडरों की कुल कीमत 1,71,237 रूपए है । जप्त सिलेंडरों को मौके पर ही शुभांशी भारत गैस पिपलोदखास को आगामी आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्दगी में दिए गए। कार्रवाई के अंतर्गत टिक्कड़ केंटीन के प्रबंधक दीपक
अरझरे एवं मालिक अनिल जैन के विरूद्ध द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस प्रदाय और वितरण विनियमन आदेश एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रकरण तैयार किया जाकर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।










