
थाना हरसूद पुलिस व्दारा हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल
खंडवा, 20 अप्रैल 2026
दिनांक 08.04.2026 को ग्राम बेडियाव में ब्रजलाल पिता रामेश्वर माणिक उम्र 40 साल को आरोपी गौरीशंकर पिता सुखदेव जादम उम्र 35 साल निवासी ग्राम बेडियाव ने मजदूरी के गेहूँ नही देने की बात पर से जाति सूचक शब्दो से अपमानित कर अश्लील गालियां देकर चाकू पेट में मार कर चोट पहुचाकर जान से मारने की धमकी दिया था। ब्रजलाल को घायल अवस्था में हरसूद अस्पताल उपचार हेतु भर्ती कराया गया था| घायल की पत्नि की रिपोर्ट पर थाना हरसूद मे अपराध क्रमांक 83/2026 296ए, 115(2), 351(3), 118(1) बीएनएस एवं 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया था| घायल ब्रजलाल को इलाज हेतु खण्डवा रेफर किया गया था, जिसकी उपचार के दौरान दिनांक 17.04.2026 को मृत्यु हो होने से प्रकरण मे धारा 103(1) बीएनएस व 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट का इजाफा किया गया|
घटना की विस्तृत जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गयी एवं प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए विवेचना एसडीओपी हरसूद श्री लोकेन्द्र सिंह ठाकुर द्वारा किए जाने के निर्देश प्राप्त हुए| उप पुलिस महानिरीक्षक/ पुलिस अधीक्षक खंडवा श्री मनोज कुमार राय के निर्देशन मे एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्री राजेश रघुवंशी के मार्गदर्शन मे विवेचना अधिकारी एसडीओपी हरसूद श्री लोकेन्द्र सिंह ठाकुर के नेतृत्व मे थाना प्रभारी हरसूद निरीक्षक राजकुमार राठौर की टीम द्वारा आरोपी गौरीशंकर पिता सुखदेव यदुवंशी उम्र 35 साल निवासी ग्राम बेडियाव को गिरफ्तार किया गया| आरोपी को दिनांक 20.04.2026 को माननीय विशेष सत्र न्यायालय खंडवा मे पेश किया गया है। जहां से उसे जिला जेल खंडवा भेज दिया गया|









