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ग्राम सिंहाड़ा थाना मोघट रोड के अंतर्गत लागू धारा 163 बीएनएसएस के संबंध मे ग्राम के हिन्दू एवं मुस्लिम पक्षों को बुलाकर समझाईस हेतु प्रशासन द्वारा लीगई बैठक

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ग्राम सिंहाड़ा थाना मोघट रोड के अंतर्गत लागू धारा 163 बीएनएसएस के संबंध मे ग्राम के हिन्दू एवं मुस्लिम पक्षों को बुलाकर समझाईस हेतु प्रशासन द्वारा लीगई बैठक
खंडवा, 14 जनवरी 2026
जिला दण्डाधिकारी अधिकारी जिला खंडवा श्री ऋषव गुप्ता द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत ग्राम सिहाड़ा थाना मोघट रोड जो की हिन्दू मुस्लिम आबादी बाहुल्य होकर धार्मिक एवं सांप्रदायिक दृष्टि से अतिसंवेदनशील है, मे स्थित पीर बाबा दरगाह के आसपास विवादित मैदान/भूमि का प्रकरण मध्यप्रदेश राज्य वक्फ अधिकरण मे विचाराधीन होने से किसी भी तरह के धार्मिक, सामाजिक, निजी आयोजनों को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है एवं ग्राम सिहाड़ा की सीमा मे किसी भी धार्मिक, सामाजिक आयोजन के पूर्व सक्षम अधिकारी की अनुमति लेना आवश्यक होगा| उक्त आदेश से संबंध मे जिला दण्डाधिकारी अधिकारी जिला खंडवा श्री ऋषव गुप्ता एवं पुलिस अधीक्षक खंडवा श्री मनोज कुमार राय के निर्देशन मे उभय पक्षों को समझाइस देने हेतु पुलिस कंट्रोल खंडवा मे दिनांक 14.01.2026 को एसडीएम श्री बजरंग बहादुर, नगर पुलिस अधीक्षक खंडवा श्री अभिनव कुमार बारंगे, थाना प्रभारी मोघट रोड निरीक्षक धीरेश धारवाल एवं चौकी प्रभारी रामेश्वर उनि सुभाष नावड़े की उपस्थिति मे ग्राम सिंहाड़ा के हिन्दू एवं मुस्लिम पक्ष के गणमान्य नागरिकों को बुलाकर बैठक रखी गई|
बैठक मे एसडीएम श्री बजरंग बहादुर द्वारा धारा 163 बीएनएसएस के संबंध मे जारी आदेश की विस्तृत जानकारी दी गई| भविष्य में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु विवादित मैदान/भूमि मे कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे व किसी धार्मिक एवं सामाजिक आयोजन के पूर्व सक्षम अधिकारी की अनुमति आवश्यक रूप से लेंगे| नगर पुलिस अधीक्षक खंडवा श्री अभिनव कुमार बारंगे द्वारा बताया गया कि मौके पर प्रशासन द्वारा सीसीटीव्ही कैमरा लगवाया गया है, प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाले पर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी| साथ ही सोशल मीडिया मे भड़काऊ पोस्ट वायरल करने वाले एवं एडमिन के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही की जायेगी|

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