मध्यप्रदेश

MP के हिल स्टेशन पचमढ़ी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, 25 साल बाद मिला हक, लोगों ने बांटी मिठाईयां

MP के हिल स्टेशन पचमढ़ी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, 25 साल बाद मिला हक, लोगों ने बांटी मिठाईयां

त्रिलोक न्यूज़ मध्य प्रदेश सहायक प्रमुख प्रवीण कुमार दुबे 8839125553

MP News: सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ने 25 साल पुरानी रोक हटा दी। अब लोग जी प्लस थ्री तक मकान बना सकेंगे। लोग सड़क पर निकलकर खुशियां मना रहे हैं।

नर्मदापुरम

Supreme Court: हिल स्टेशन पचमढ़ी के छावनी परिषद क्षेत्र में रहने वाले लोग चार मंजिला तक भवन निर्माण (four storey building construction) कर सकेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को सुनवाई के दौरान पचमढ़ी कैंटोनमेंट एरिया में निर्माण पर लगी रोक को हटा दिया है। यहां ग्राउंड प्लस थ्री (G+3) के हिसाब से निर्माण करने के पक्ष में निर्णय सुनाया है। 25 साल बाद रोक हटने से पचमढ़ी में जश्न का महौल है। लोग सड़क पर निकलकर खुशियां मना रहे हैं। (MP News)

सुप्रीम कोर्ट ने जी प्लस थ्री लागू करने का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट में पचमढ़ी छावनी परिषद की तरफ से पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने बताया कि पचमढ़ी के कैंटोनमेंट एरिया में प्लॉट के साइज छोटे हैं। यहां 300 स्क्वायर फीट में भवन निर्माण संभव नहीं है। इसलिए जी प्लस थ्री (G+3) को लागू किया जाना चाहिए। सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि कैंटोनमेंट एरिया में भवन निर्माण के नियमों के तहत ग्राउंड प्लस थ्री लागू किया जाए।

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