
शिमला कुमारसेन विशाल वर्मा
अभियोजन के केस के अनुसार दिनांक 8/9/2024पुलिस पार्टी समय करीब 12.30 am रात गश्त पर पुराना बसस्टैण्ड से कृष्णा नगर की तरफ रवाना थे, उसी समय राजवीला होटल की तरफ से आ रहे लडके से पुछताछ करने पर अपना नाम प्रज्जवल शर्मा निवासी गांव मशोकरी डा0 गलानी तै० कुमारसैन जिला शिमला उम्र 22 साल बतलाया । प्रज्जवल शर्मा ने अपनी पीठ पर पीठु बैग उठाया था। पुलिस ने बैग की तलाशी ली, तलाशी के दौरान बैग के अन्दर पालीथीन लिफाफा में 15.09 ग्राम चिट्टा/हैरोईन पाया गया । अभियुक्त प्रज्जवल शर्मा के खिलाफ थाना सदर मे मुकदमा नम्बर 191/19 दिनाकं 8/9/2019 पंजीकृत हुआ । पुलिस द्वारा सारी कार्यावाही मौका पर पूर्ण की गई और अभियुक्त के खिलाफ धारा 21,29 ND&PS Act मे मुकदमा दर्ज किया गया । केस के दौरान अभियुक्त प्रज्जवल के विरुद्ध अभियोजन द्वारा 20 गवाहो के ब्यान कोर्ट मे कलमबन्द्ध करवाये गये । श्री कपिल मोहन गौतम जिला न्यायवादी (वन) शिमला ने मामले की पैरवी की । श्री जसवन्त सिंह ठाकुर की विशेष अदालत (वन) शिमला ने आज दिनांक 18-05- 2024 को साक्ष्यों को मध्यनजर रखते हुये आरोपी प्रज्जवल शर्मा को 4 साल का कठोर कारावास व 100000 रुपये का जुर्माना तथा जुर्माना अदा न करने की सूरत मे आरोपी प्रज्जवल शर्मा को एक साल का अतिरिक्त साधारण कारावास का फैसला सुनाया ।
जिला न्यायवादी (वन)