Uncategorizedअन्य खबरेताज़ा ख़बरेंदेशराजस्थान

मनरेगा श्रमिकों का समय प्रात: 6 बजे से दोपहर एक बजे तक

सीकर. जिला कलेक्टर कमर उल जमान चौधरी ने बताया कि महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूची के अनुसार मनरेगा श्रमिकों की 8 घण्टे की कार्य अवधि मय 1 घण्टे के विश्राम काल निर्धारित है। राज्य में गर्मी को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा कार्य का समय प्रातः 6 बजे से दोपहर 1 बजे (विश्राम काल रहित) करने का निर्णय लिया गया है। यह व्यवस्था 1 मई से 15 जुलाई 2024 तक प्रभावी रहेगी।

 

यदि कोई श्रमिक समूह समय से पूर्व निर्धारित टास्क के अनुसार कार्य पूर्ण कर लेता है तो वह कार्य की माप मेट के पास उपलब्ध मस्टररोल में अंकित टास्क प्रपत्र में करवाने के उपरान्त एवं समूह के मुखिया के हस्ताक्षर के उपरान्त कार्य स्थल छोड़ सकता है।

Show More
Back to top button
error: Content is protected !!