
महत्वपूर्ण जानकारी
*सड़क दुर्घटना में मृत्यु*
कोई भी व्यक्ति जिसकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई है उसके परिजनों को भारत सरकार की ओर से दो लाख रुपये सहायता का प्रावधान है।
कोई बीमा की आवश्यकता नहीं होती।
नियम :- पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस रिकार्ड होना चाहिए।
पिछले एक साल में किसी की भी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई है तो उसे भी लाभ प्राप्त हो सकता है। उस व्यक्ति के परिजन जिला कलक्टर कार्यालय को आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।