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थाना खालवा द्वारा नाबालिग बालिका के साथ छेड़खानी करने वाले आरोपी को भेजा गया जेल

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थाना खालवा द्वारा नाबालिग बालिका के साथ छेड़खानी करने वाले आरोपी को भेजा गया जेल
खंडवा, 23 दिसंबर 2025
दिनांक 22.12.25 को नाबालिग फरियादिया ने अपने परिजनों के साथ थाने उपस्थित होकर रिपोर्ट किया कि दिनांक 19.12.25 को शाम को वह अपनी सहेली के साथ स्कूल से वापस आ रही थी कि उसी समय राजपुरा रोड पर रास्ते मे खारकला का लडका सुरेन्द्र पिता मनोज मिला और उसका रास्ता रोककर बुरी नियत से दोनो हाथ पकड कर रोड किनारे खेत में ले गया और उसके साथ छेड़खानी किया, चिल्लाने पर भाग गया| फिर घर जाकर घटना के बारे मे माता पिता को बताई| नाबालिग फरियादिया की रिपोर्ट पर थाना खालवा में अपराध क्र 430/25 धारा 75 (1) (i), 126(2) BNS 7/8 पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
घटना की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक खंडवा श्री मनोज कुमार राय के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री राजेश रघुवंशी, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस हरसूद श्री लोकेन्द्रसिंह ठाकुर के मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी खालवा निरी. जगदीश सिंदिया के नेतृत्व में उप निरीक्षक भुवान वास्कले द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये आरोपी सुरेन्द्र ऊर्फ जाडिया पिता मनोज जाति कोरकू उम्र 19 साल निवासी खारकला को दिनांक 22.12.25 को गिरफ़्तार किया गया| आरोपी को दिनांक 23.12.2025 को माननीय न्यायालय हरसूद के समक्ष पेश किया गया जहां से उसे जिला जेल खंडवा भेज दिया गया।

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