थाना खालवा द्वारा पनडुब्बी मोटर चोरी के आरोपी को गिरफ्तार कर
भेजा गया जेल
खंडवा, 23 दिसंबर 2025
दिनांक 21.12.25 को फरीयादी साबुलाल पिता हीरा कास्डे जाति कोरकू उम्र 56 साल निवासी ग्राम कोठा ने थाना हाजिर आकर रिपोर्ट किया कि उसकी मांझरी नदी किनारे ग्राम कोठा में खेती है। छोटे भाई शंकर की मदद के लिये उसके खेत में गेंहू की फसल बोई है| गेहू की फसल में पानी देने के लिये पूनम कंपनी की 3 HP की मोटर मांजरी नदी में लगा रखी है। दिनांक 20/12/2025 दिन शनिवार को खेत वह पानी देकर शाम को मोटर बंद कर मोटर को ढक कर वापस अपने घर आ गया था| बाद 20-21.12.25 की दरम्यानी रात करीब 02.30 बजे लाईट आने पर वापस खेत में पानी देने गया तो उसकी 3 HP की मोटर और मोटर चलाने के लिए लगाया केबल वायर नहीं था। कोई व्यक्ति उसकी पूनम कंपनी की 3 HP की पनडुब्बी मोटर कीमती 15000 रूपये और करीब 60 फुट केबल वायर कीमती 3000 रूपये कुल कीमती 18000 रूपये करीब का चुराकर ले गया है। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना खालवा में अपराध क्रं. 429/25 धारा 303 (2) BNS का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
पुलिस अधीक्षक खंडवा श्री मनोज कुमार राय के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस हरसूद के मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी निरी. जगदीश सिंदिया के नेतृत्व में उप निरीक्षक चंद्रकांत सोनवणे द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये आरोपी प्रकाश पिता मूलचंद धुर्वे जाति गौंड उम्र 30 साल निवासी पुर्नवास खालवा को दिनांक 22.12.25 को गिरफतार कर आरोपी के कब्जे से पनडुब्बी मोटर और केबल वायर कुल कीमती 18000/-रुपये का मशरुका जप्त किया गया तथा आरोपी को माननीय न्यायालय हरसूद के समक्ष पेश किया गया जहां से उसे जिला जेल खंडवा भेज दिया गया।

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