
कटनी से सौरभ श्रीवास्तव की रिपोर्ट
कटनी (16 जुलाई) – विद्यालयीन समय पर बिना सक्षम प्राधिकारी से अवकाश स्वीकृति अथवा अनुमति के मंगलवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित जिलास्तरीय जनसुनवाई में उपस्थित होकर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर शासकीय माध्यमिक शाला बड़ागाँव न.02 के माध्यमिक शिक्षक श्री अजय कुमार चौधरी को कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
कलेक्टर श्री यादव ने शासकीय माध्यमिक शाला बड़ागाँव न.02 में पदस्थ एकमात्र माध्यमिक शिक्षक श्री चौधरी द्वारा विद्यालय को शिक्षक विहीन करते हुये जनसुनवाई में अपने निजी कार्य से उपस्थित होना अध्यापन कार्य जैसे महत्वपूर्ण दायित्वों के प्रति गंभीर लापरवाही माना। जो कि म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 की उपकंडिका (1), (2), (3) के विपरीत कदाचरण की श्रेणी में आता है।
इसके बाद कलेक्टर श्री यादव ने म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 (1) में निहित प्रावधान के अनुसार श्री चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुये मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बड़वारा, नियत किया है। निलंबन अवधि में श्री चौधरी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।